जीपीएफ की जानकारी
- निधि में शामिल होने की पात्रता
- जीपीएफ सदस्यता
- नए आवंटन के मामले
- अग्रिम
- निकासी
- अंतिम प्रधान
- लेखा का वार्षिक विवरण
- जीपीएफ अंतिम भुगतान निपटान की स्थिति
- आवेदन को अग्रेषित करना
- जीपीएफ अंतिम भुगतान प्राधिकरण
- मिसिंग क्रेडिट का समायोजन
- फुल वॉन्ट / पार्ट वांट रिपोर्ट
- आवेदन पत्र
- जीपीएफ गणना
- सब्सक्राइबर / डीडीओ के लिए सूचना
- सीएजी शिकायत मामलों की स्थिति
- शिकायत / प्रतिक्रिया
- एफएक्यू
सरकार। महाराष्ट्र ने 1.11.2005 से नई पेंशन योजना स्वीकार की है। यह योजना उन कर्मचारियों पर लागू होती है जिन्हें 1.11.2005 के बाद नियुक्त किया गया था। वे कर्मचारी GPF के सदस्य नहीं बन सकते।
जीपीएफ खाता संख्या ग्राहकों के निम्नलिखित वर्ग के मामले में प्राप्त की जानी चाहिए, बशर्ते नियुक्ति दिनांक 1.11.2005 से पहले हो:
• वे सभी कर्मचारी जिन्हें चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में पदोन्नत किया गया था।
• अखिल भारतीय सेवा (कक्षा I) में नियुक्ति के बाद
• नागपुर क्षेत्र या जिला परिषद से स्थानांतरण पर (ग्रुप बी सेवा में पदोन्नति पर)