जीपीएफ की जानकारी
- निधि में शामिल होने की पात्रता
- जीपीएफ सदस्यता
- नए आवंटन के मामले
- अग्रिम
- निकासी
- अंतिम प्रधान
- लेखा का वार्षिक विवरण
- जीपीएफ अंतिम भुगतान निपटान की स्थिति
- आवेदन को अग्रेषित करना
- जीपीएफ अंतिम भुगतान प्राधिकरण
- मिसिंग क्रेडिट का समायोजन
- फुल वॉन्ट / पार्ट वांट रिपोर्ट
- आवेदन पत्र
- जीपीएफ गणना
- सब्सक्राइबर / डीडीओ के लिए सूचना
- सीएजी शिकायत मामलों की स्थिति
- शिकायत / प्रतिक्रिया
- एफएक्यू
अंतिम प्रधान
(i) निधि में संचय की अंतिम वापसी की अनुमति तब दी जाती है जब अंशदाता सेवा छोड़ देता है (सेवानिवृत्ति, बर्खास्तगी, त्यागपत्र, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, निष्कासन आदि पर)।
(ii) सेवा के दौरान मृत्यु के मामले में।
क्लोजर के लिए आवेदन कैसे करें?
(ए) क्लोजर के लिए आवेदन फॉर्म ख में दाखिल किया जाना है।
(ख) कार्यालय प्रमुख द्वारा अपेक्षित दस्तावेजों के साथ महालेखाकार को अग्रेषित करने के लिए ग्राहक / दावेदार (ओं) द्वारा विधिवत भरा और हस्ताक्षरित विभाग को दिया जाना है।
बंद करने की शर्तें
1. पिछले तीन महीनों की सेवा (नियम 10) के दौरान सदस्यता और रिफंड को बंद कर दिया गया।
2. पिछले एक साल की सेवा के दौरान ग्राहक किसी भी समय हो सकता है, रूल 28 के तहत, यानी, सब्सक्रिप्शन को रोकने के बाद विकल्प देकर खाता बंद कर सकता है।
भुगतान का प्रबंध
खाता अधिकारी खाता बही खातों को सत्यापित करने के बाद खाता बंद कर देता है और राशि के भुगतान के लिए एक प्राधिकरण जारी करता है। गैर राजपत्रित अधिकारियों के संबंध में प्राधिकरण को आहरण और संवितरण अधिकारियों के पास भेजा जाता है और राजपत्रित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है। राजपत्रित अधिकारी किसी भी खजाने को चुन सकते हैं। ग्राहक को देय निधि संचय उस व्यक्ति (नों) को भुगतान किया जाएगा, जिस पर राशि प्राप्त करने का अधिकार नियमानुसार नामांकन के माध्यम से प्रदान किया जाता है, यदि उक्त ग्राहक सेवा में रहते हुए या फंड जमा होने से पहले मृत्यु हो जाती है सेवानिवृत्ति। यदि ग्राहक सेवा में रहते हुए मर जाता है और जहां कोई नामांकन नहीं होता है, तो समान शेयरों में विभागीय पूछताछ प्रमाण पत्र के आधार पर पात्र परिवार के सदस्यों को राशि का भुगतान किया जाएगा।
• जीपीएफ नियम महालेखाकार द्वारा प्राधिकरण की तारीख से परे ब्याज के भुगतान की अनुमति नहीं देते हैं।
• उस महीने के अंत तक ब्याज की अनुमति दी जाती है जिसमें पीएफ बैलेंस के भुगतान के लिए प्राधिकरण जारी किया जाता है, यदि एक वर्ष की अवधि के भीतर विभाग / महालेखाकार द्वारा क्लोजर आवेदन प्राप्त होता है। यदि आवेदन को सेवा / मृत्यु के एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो खाता बंद करने की आवश्यकता वाले महत्वपूर्ण तारीख से केवल एक वर्ष की अवधि तक ब्याज स्वीकार्य है।