सीएजी को अपनी भूमिका निभाने के लिए कौन सी शक्तियां हैं?
अधिनियम के लिए अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए अनपेक्षित तरीके से अपने व्यापक ऑडिट जनादेश को पूरा करने के लिए:
किसी भी कार्यालय या संगठन को उसकी लेखापरीक्षा के अधीन निरीक्षण करने की शक्ति।
सभी लेनदेन की जांच करने और कार्यकारी पर सवाल उठाने की शक्ति।
किसी भी लेखा परीक्षा इकाई से किसी भी रिकॉर्ड, कागजात, दस्तावेजों के लिए कॉल करने की शक्ति।
ऑडिट की सीमा और तरीके तय करने की शक्ति।
किसी भी कार्यालय या संगठन को उसकी लेखापरीक्षा के अधीन निरीक्षण करने की शक्ति।
सभी लेनदेन की जांच करने और कार्यकारी पर सवाल उठाने की शक्ति।
किसी भी लेखा परीक्षा इकाई से किसी भी रिकॉर्ड, कागजात, दस्तावेजों के लिए कॉल करने की शक्ति।
ऑडिट की सीमा और तरीके तय करने की शक्ति।
सीएजी के कर्तव्य क्या हैं?
जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 149 में परिकल्पित है, संसद ने 1971 में कैग के कर्तव्यों, शक्तियों और शर्तों अधिनियम नामक एक विस्तृत कानून बनाया, जिसमें उनके जनादेश का वर्णन किया गया है और सरकार का लगभग हर खर्च, राजस्व एकत्र करना या सहायता / अनुदान प्राप्त करना शामिल है (केंद्र) और (स्टेट्स) अपने ऑडिट डोमेन के तहत। उनके कर्तव्यों का लेखा-जोखा और रिपोर्ट करना है:
संघ और राज्य सरकारों के कॉफ़र्स (समेकित निधि) से सभी प्राप्तियां और व्यय।
आपातकालीन व्यय (आकस्मिक निधि कहा जाता है) से संबंधित सभी लेनदेन और सरकार द्वारा आयोजित जनता के धन से संबंधित है, डाक बचत, विकास पत्र (जिसे लोक लेखा कहा जाता है) केंद्रीय और राज्य स्तरों पर।
किसी भी सरकारी विभाग में रखे गए सभी ट्रेडिंग, विनिर्माण, लाभ और हानि खाते, बैलेंस शीट और अन्य सहायक खाते।
सभी सरकारी कार्यालयों और विभागों के सभी स्टोर और स्टॉक खाते।
सभी सरकारी कंपनियों और निगमों के खाते उदा। ONGC, SAIL आदि।
सरकारी धन प्राप्त करने वाले सभी स्वायत्त निकायों और प्राधिकरणों के खाते उदा। नगर निकाय, आईआईएम, आईआईटी, राज्य स्वास्थ्य समाज।
राष्ट्रपति / राज्यपाल के अनुरोध पर या स्वयं की पहल पर किसी निकाय या प्राधिकरण के खाते।
अधिनियम में राज्य सरकारों के सहायक खातों से राज्य सरकारों के खातों के संकलन का भी प्रावधान है।
संघ और राज्य सरकारों के कॉफ़र्स (समेकित निधि) से सभी प्राप्तियां और व्यय।
आपातकालीन व्यय (आकस्मिक निधि कहा जाता है) से संबंधित सभी लेनदेन और सरकार द्वारा आयोजित जनता के धन से संबंधित है, डाक बचत, विकास पत्र (जिसे लोक लेखा कहा जाता है) केंद्रीय और राज्य स्तरों पर।
किसी भी सरकारी विभाग में रखे गए सभी ट्रेडिंग, विनिर्माण, लाभ और हानि खाते, बैलेंस शीट और अन्य सहायक खाते।
सभी सरकारी कार्यालयों और विभागों के सभी स्टोर और स्टॉक खाते।
सभी सरकारी कंपनियों और निगमों के खाते उदा। ONGC, SAIL आदि।
सरकारी धन प्राप्त करने वाले सभी स्वायत्त निकायों और प्राधिकरणों के खाते उदा। नगर निकाय, आईआईएम, आईआईटी, राज्य स्वास्थ्य समाज।
राष्ट्रपति / राज्यपाल के अनुरोध पर या स्वयं की पहल पर किसी निकाय या प्राधिकरण के खाते।
अधिनियम में राज्य सरकारों के सहायक खातों से राज्य सरकारों के खातों के संकलन का भी प्रावधान है।
सीएजी की स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित की जाती है?
संविधान कैग द्वारा ऑडिट की स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रकृति के लिए सक्षम बनाता है:
भारत के राष्ट्रपति द्वारा उनकी नियुक्ति
हटाने की विशेष प्रक्रिया (सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह)
वेतन और व्यय भारत के समेकित कोष में आरोपित (वोट नहीं)
उनके कार्यकाल की समाप्ति के बाद किसी अन्य सरकारी कार्यालय में उनकी नियुक्ति को रद्द करना
भारत के राष्ट्रपति द्वारा उनकी नियुक्ति
हटाने की विशेष प्रक्रिया (सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह)
वेतन और व्यय भारत के समेकित कोष में आरोपित (वोट नहीं)
उनके कार्यकाल की समाप्ति के बाद किसी अन्य सरकारी कार्यालय में उनकी नियुक्ति को रद्द करना
हम कौन है?
लोकतंत्र में, सत्ता की जिम्मेदारी संभालने वाले और अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए संविधान ने कई संस्थागत तंत्रों जैसे न्यायपालिका, सतर्कता निकाय और एक स्वतंत्र सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान (SAI) को अनिवार्य किया है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग (IAAD) उसके अधीन कार्य कर रहे हैं। भारत के सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान का गठन। भारत के संविधान ने हमें राष्ट्र के लेखा परीक्षक के रूप में जनादेश दिया है। इस प्रकार हम जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक साधन हैं। संविधान के अनुच्छेद 149-151 में सीएजी की अनूठी भूमिका है।