• सेवा-निवृत्ति - एक सेवा-निवृत्ति पेंशन एक सरकारी सेवक को दी जाती है, जो किसी विशेष उम्र में सेवानिवृत्त होने के लिए शासन द्वारा हकदार या मजबूर होता है।
  • रिटायरिंग पेंशन - एक सेवानिवृत्त पेंशन को एक सरकारी सेवक को दिया जाएगा, जो सेवानिवृत्ति के आयु से पहले सेवानिवृत्त हो या सेवानिवृत्त हो, नियम 42 के प्रावधानों के अनुसार
  • निगम, कंपनी या निकाय में या उसके अधीन अवशोषण पर पेंशन - एक सरकारी कर्मचारी जिसे किसी निगम या कंपनी में या पूरी तरह से या सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रित आदि के तहत किसी सेवा या पद में अवशोषित होने की अनुमति दी गई है, और यदि ऐसा है जनहित में सरकार द्वारा अवशोषण की घोषणा की जाती है, टीएन पेंशन नियमों के नियम 34 के प्रो-रेट पेंशन को मंजूरी दी जाएगी।
  • अमान्य पेंशन - एक सरकारी सेवक जिसे उचित चिकित्सा प्राधिकार द्वारा घोषित किया जाता है, उसे विषय पर निर्देशों के अनुसार आगे की सेवा के लिए स्थायी रूप से अक्षम किया जा सकता है, को अवैध पेंशन दी जा सकती है।
  • अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन - एक सरकारी कर्मचारी को अनिवार्य रूप से सेवा से सेवानिवृत्त होने पर दंड के रूप में सक्षम प्राधिकारी पेंशन या ग्रेच्युटी या दोनों की दर से दो-तिहाई से कम नहीं और पूर्ण मुआवजा पेंशन या ग्रेच्युटी से अधिक या दोनों पर स्वीकार्य नहीं हो सकता है। उसकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख
  • मुआवजा पेंशन - एक सरकारी कर्मचारी अपने स्थायी पद के उन्मूलन के लिए मुआवजा पेंशन पाने का हकदार है।