सभी सरकारी कर्मचारी, स्थायी और अस्थायी, नियमित प्रतिष्ठान में पैदा हुए और आकस्मिक भुगतान नहीं किए जाने पर निधि की सदस्यता लेंगे। अस्थायी सरकारी कर्मचारी एक वर्ष की निरंतर सेवा के बाद सदस्यता लेंगे। बशर्ते कि अंशदायी भविष्य निधि की सदस्यता के लिए ऐसे किसी भी सेवक की आवश्यकता या अनुमति नहीं दी गई है, जो निधि में ग्राहक के रूप में शामिल होने या जारी रखने के लिए पात्र होगा, जबकि वह इस तरह के कोष की सदस्यता के अपने अधिकार को बरकरार रखता है। एक कर्मचारी द्वारा एक वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने के बाद, इस योजना में शामिल होना अनिवार्य है। ग्रुप 'बी' और 'सी' और 'डी' कर्मचारियों के जीपीएफ खाता संख्या प्रधान महालेखाकार कार्यालय (ए एंड ई), मेघालय, शिलांग द्वारा आवंटित किए जाते हैं। हालाँकि, समूह 'ए' अधिकारियों के संबंध में, GPF खाता संख्या को महालेखाकार कार्यालय (A & E), असम द्वारा आवंटित किया जाता है। भविष्य निधि की सदस्यता खाता संख्या के आबंटन से पहले वेतन बिलों से नहीं काटी जानी चाहिए। निर्धारित प्रारूप में इस उद्देश्य के लिए जीपीएफ खाता संख्या आवेदन प्राप्त करने के लिए एक वर्ष की सेवा पूरी होने से कुछ हफ्ते पहले, प्रधान लेखा महाप्रबंधक (ए एंड ई), मेघालय, शिलांग के कार्यालय को भेजा जाना चाहिए। यदि प्रधान महालेखाकार (A & E), मेघालय, शिलॉन्ग से GPF खाता संख्या प्राप्त करने में देरी होती है, तो बकाया सदस्यता में कटौती की जानी है। प्रत्येक महीने की बकाया सदस्यता के लिए एक किस्त वर्तमान जीपीएफ सदस्यता के साथ काटी जानी है। निर्धारित प्रारूप में इस उद्देश्य के लिए खाता संख्या आवेदन एक वर्ष की सेवा के पूरा होने से कुछ हफ्ते पहले, प्रधान खाता जनरल (A & E), मेघालय, शिलांग के कार्यालय को भेजा जाना चाहिए। यदि प्रधान महालेखाकार (A & E), मेघालय, शिलॉन्ग से GPF खाता संख्या प्राप्त करने में देरी होती है, तो बकाया सदस्यता में कटौती की जानी है। प्रत्येक महीने की बकाया सदस्यता के लिए एक किस्त वर्तमान जीपीएफ सदस्यता के साथ काटी जानी है। निर्धारित प्रारूप में इस उद्देश्य के लिए खाता संख्या आवेदन एक वर्ष की सेवा के पूरा होने से कुछ हफ्ते पहले, प्रधान खाता जनरल (A & E), मेघालय, शिलांग के कार्यालय को भेजा जाना चाहिए। यदि प्रधान महालेखाकार (A & E), मेघालय, शिलॉन्ग से GPF खाता संख्या प्राप्त करने में देरी होती है, तो बकाया सदस्यता में कटौती की जानी है। प्रत्येक महीने की बकाया सदस्यता के लिए एक किस्त वर्तमान जीपीएफ सदस्यता के साथ काटी जानी है।