प्रकार्य
मेघालय सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों, मेघालय से सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवा अधिकारी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों एवं विधान सभा के सदस्यों से संबंधित नियमित पेंशन, परिवार पेंशन, संराशीकरण, उपदानों, एवं विविध प्रकार के कार्यों से संबंधित अन्य सभी पेंशन का सत्यापन एवं प्राधिकरण ।
निम्नलिखित रूप से पेंशन से संबंधित कार्यों के प्रकार हैं:-
- पेंशन कागजातों एवं सेवा पुस्तकों की प्राप्ति |
- जाँच, छानबीन एवं रिपोर्टिंग / प्रतिवेदन |
- विभिन्न प्राधिकरणों को जारी करना अर्थात
- पेंशन अदायगी आदेश (पी.पी.ओ):- पेंशन मामले को पूर्ण रूप से प्राप्त करने के बाद जारी किया जाता है |
- उपदान अदायगी आदेश (जी.पी.ओ):- इस कार्यालय के ऋण अनुभाग से बेबाकी प्रमाण पत्र (एन.डी.सी) की प्राप्ति प्रदान करने के उपरांत अंतिम रूप में पेंशन अदायगी आदेश जारी किया जाता है |
- संराशीकरण अदायगी आदेश (सी.पी.ओ): - संराशीकरण आवेदन की प्राप्ति पर , मेघालय वित्त ( पेंशन प्रकोष्ठ) विभाग से संस्वीकृति प्रदान करने के लिए प्रस्ताव भेजने हेतु कंप्यूटर में गणना की जाती है | वित्त ( पेंशन प्रकोष्ठ) विभाग से संस्वीकृति आदेश की प्राप्ति पर, इस कार्यालय से संराशीकरण अदायगी आदेशों को प्राधिकृत किया जाता है|
- विशेष सील/ मुहर प्राधिकरणों (आवक और जावक) के मामलों को संभालते हुए- अन्य राज्यों के पेंशनभोगियों ने इस राज्य से पेंशन प्राप्त करने का विकल्प का चयन किया या इसके विपरीत विकल्प चयन किया, तो पेंशन अदायगी आदेश को भुगतान के लिए पेंशन अदायगी आदेश में दर्शाए गए संबंधित संवितरण अधिकारी को भेज दिया जाता है।
- मेघालय राज्य के अधिकार क्षेत्र/ अधिकारिकता में आने वाले विभिन्न कोषागारों को पेंशन, महंगाई भत्ते आदि पर राहत के संबंध में सभी विभिन्न राज्य सरकार के आदेशों को अग्रेषित करना |
- अन्य क्षेत्र अथवा परिमंडल/ राज्यों को पेंशन अदायगी आदेश को हस्तांतरित करना |
- राज्य सरकार के कर्मचारी जो विदेश सेवा/ प्रतिनियुक्ति पर हैं उनके पेंशन अंशदान की गणना करना |
- बैंक में पेंशन अंशदान के लिए चालान एवं चेक/ डिमांड ड्राफ्ट जमा करने की तैयारी।
- मेघालय वेतन आयोग के कार्यान्वयन के अनुसार समय-समय पर पेंशन मामलों में पुनरीक्षण एवं ए.सी.पी./ एम.ए.सी.पी योजना लाभों के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन प्रदान करना।
- संबंधित पेंशन अदायगी आदेश, उपदान अदायगी आदेश और संराशीकरण अदायगी आदेश रजिस्टरों में पेंशन का प्रथम भुगतान , उपदान एवं संराशीकरण हेतु राजकोष वाउचर संख्या (टी.वी संख्या ) एवं दिनांक पर टिप्पणी करना
- अथवा उसे दर्ज करना |
- सभी राज्य सरकार के कोषागारों को महीने के दौरान निपटाए गए पेंशन अदायगी आदेश, उपदान अदायगी आदेश और संराशीकरण अदायगी आदेश की मासिक सूची को अग्रेषित करना ।
- सभी पेंशन मिसिल (पुरानी एवं नई) के अभिलेखों का अनुरक्षण करना।
- कार्य की विविध प्रकृति जैसे, समय वर्जित प्राधिकरणों , पेंशनभोगी/ परिवार पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर पुत्र या पुत्री को परिवार पेंशन का प्राधिकार, नाम में सुधार, पते में परिवर्तन, पुनरीक्षित बेबाकी प्रमाणपत्र प्राधिकारों को जारी करना आदि।