राजपत्रित हकदारी
मेघालय के राजपत्रित अधिकारियों को स्वीकार्य वेतन एवं भत्ते, मौलिक नियम एवं अनुपूरक नियम; वेतन पुनरीक्षण (मेघालय सरकार) के नियमों और विनियमों; मेघालय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी संबंधित विभाग के सेवा/ सेवा नियमों की शर्तों के अनुसार, कार्यालय प्रधान महालेखाकार के द्वारा जारी वेतन पर्ची के माध्यम से विनियमित अथवा प्राधिकृत किए जाते हैं।
हकदारी अभिलेखों का अनुरक्षण करना :-
- असम एवं मेघालय कैडर के अखिल भारतीय सेवा अधिकारी (मूल रूप से मेघालय खंड/ क्षेत्र में तैनात अधिकारियों के अभिलेख)
- मेघालय सरकार के सभी स्व-आहरण अधिकारियों।
- स्व-आहरण अधिकारियों को वेतन पर्ची, छुट्टी वेतन प्राधिकार एवं अन्य प्राधिकार जारी करना।
- स्वयं आहरण अवधि के लिए अधिकारियों की सेवा एवं वेतन विवरण का सत्यापन एवं पेंशन को अंतिम रूप देने/ पूरा करने के लिए पेंशन शाखा को पेंशन सूचना विवरण प्रेषित करना।
- स्व-आहरण अधिकारियों की सेवा की इतिवृत्त एवं छुट्टी लेखा का अनुरक्षण करना।
- अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों (ए.आई.एस) एवं स्व-आहरण अधिकारियों (एस.डी.ओ) के सभी सेवाओं से संबंधित मामले।
संदर्भ हेतु पुस्तकें :-
- अखिल भारतीय सेवा नियमावली।
- राजपत्रित नियमावली।
- मौलिक नियम एवं अनुपूरक नियम।
- सामान्य वित्तीय नियम।