प्रशासन
स्थानांतरण तैनाती नीति
मुख्यालय कार्यालय का दिनांक 06.01.2014 का परिपत्र सं. 1-स्टाफ विंग/2014सं.10-स्टाफ(नियुक्ति-II)63-2013 के अनुशरण में 28 फरवरी 2014 से इस कार्यालय में एक स्थानांतरण नीति बनाई गई है। आगे, स्थानांतरण तैनाती नीति में एतदद्वारा संशोधन किए गए और आदेश लागू होने के दिनांक से संशोधित नीति निम्नलिखित है:
स्थानांतरण तैनाती बोर्ड
कार्यालय में चार स्थानांतरण-तैनाती बोर्ड हैं। इन बोर्डों का संघटन और अधिकार-क्षेत्र निम्नलिखित है:
- तीन कार्यालय नामतः प्र.म.ले.(आ. एवं रा.क्षे.ले.प.) अहमदाबाद का कार्यालय, म.ले.(सा. एवं सा. क्षे.ले.प.) राजकोट का कार्यालय और प्र.नि.ले.प.(कें.) का कार्यालय, अहमदाबाद के ग्रुप-बी राजपत्रित स्टाफ का अंतर कार्यालयी स्थानांतर के लिए स्थानांतरण-तैनाती बोर्ड
- इन तीनों लेखा परीक्षा कार्यालयों में तैनात सभी ग्रुप-बी राजपत्रित अधिकारियों का संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी प्र.म.ले.(आ.एवं रा.क्षे.ले.प.) अहमदाबाद हैं। उनके स्थानांतरण तैनाती के लिए; स्थानांतरण तैनाती बोर्ड में निम्नलिखित अधिकारी होंगे:
- व.उ.म.ले./उ.म.ले.(प्र.), प्र.म.ले.(आ. एवं रा.क्षे.ले.प.) का कार्यालय, अहमदाबाद
- निदेशक/उप निदेशक (प्र.), प्र.नि.ले.प.(कें.) का कार्यालय, अहमदाबाद
- व.उ.म.ले./उ.म.ले.(प्र.), म.ले.(सा. एवं सा. क्षे.ले.प.) का कार्यालय, राजकोट
[i], [ii] तथा [iii] में से वरिष्ठतम अध्यक्ष होंगे, प्र.म.ले. (आ. एवं रा.क्षे.ले.प.) अहमदाबाद स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी होंगे। अधिकारियों को बोर्ड के द्वारा किसी एक कार्यालय में तैनाती दी जाएगी।
प्र.म.ले.(आ. एवं रा.क्षे.ले.प.) अहमदाबाद का कार्यालय और प्र.नि.ले.प.(कें.) का कार्यालय, अहमदाबाद के बीच ग्रुप-बी एवं ग्रुप-सी स्टाफ का अंतर-कार्यालय स्थानांतरण के लिए स्थानांतरण-तैनाती बोर्ड।
प्र.म.ले.(आ. एवं रा.क्षे.ले.प.) अहमदाबाद का कार्यालय और प्र.नि.ले.प.(कें.) का कार्यालय, अहमदाबाद के सभी ग्रुप-बी एवं ग्रुप-सी कर्मचारियों का संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी प्र.म.ले. (आ. एवं रा.क्षे.ले.प.) हैं। उनके स्थानांतरण और तैनाती के लिए स्थानांतरण तैनाती बोर्ड में निम्नलिखित अधिकारी होते हैं:
- व.उ.म.ले./उ.म.ले.(प्र.), प्र.म.ले.(आ. एवं रा.क्षे.ले.प.) का कार्यालय, अहमदाबाद
- निदेशक/उप निदेशक (प्र.), प्र.नि.ले.प.(कें.) का कार्यालय, अहमदाबाद
- प्र.म.ले. (आ. एवं रा.क्षे.ले.प.) अहमदाबाद द्वारा नामित एक व.उ.म.ले./उ.म.ले.
[i], [ii] तथा [iii] में से वरिष्ठतम अध्यक्ष होंगे, प्र.म.ले. (आ. एवं रा.क्षे.ले.प.) अहमदाबाद स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी होंगे। अधिकारियों को बोर्ड के द्वारा किसी एक कार्यालय में तैनाती दी जाएगी।
प्र.म.ले.(आ. एवं रा.क्षे.ले.प.) अहमदाबाद का कार्यालय के ग्रुप-बी (राजपत्रित) स्टाफ का अंतः -कार्यालय स्थानांतरण के लिए स्थानांतरण-तैनाती बोर्ड।
- व.उ.म.ले./उ.म.ले.(प्र.), प्र.म.ले.(आ. एवं रा.क्षे.ले.प.) का कार्यालय, अहमदाबाद
- प्र.म.ले.(आ. एवं रा.क्षे.ले.प.) अहमदाबाद के द्वारा नामित एक समूह अधिकारी
- व.ले.प.अ./ले.प.अ.(प्र.), प्र.म.ले.(आ. एवं रा.क्षे.ले.प.) का कार्यालय, अहमदाबाद
[i], तथा [ii] में से वरिष्ठतम अध्यक्ष होंगे, प्र.म.ले. (आ. एवं रा.क्षे.ले.प.) अहमदाबाद स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी होंगे। अधिकारियों को बोर्ड के द्वारा किसी एक कार्यालय में तैनाती दी जाएगी।
प्र.म.ले.(आ. एवं रा.क्षे.ले.प.) अहमदाबाद का कार्यालय के सभी ग्रुप-बी (अराजपत्रित) एवं ग्रुप-सी कर्मचारियों का अन्तः-कार्यालय स्थानांतरण और तैनाती के लिए स्थानांतरण-तैनाती बोर्ड:
- व.ले.प.अ./ले.प.अ.(प्र.), प्र.म.ले.(आ. एवं रा.क्षे.ले.प.) का कार्यालय, अहमदाबाद
- प्र.म.ले.(आ. एवं रा.क्षे.ले.प.) अहमदाबाद के द्वारा नामित एक व.ले.प.अ./ले.प.अ.
- प्र.म.ले.(आ. एवं रा.क्षे.ले.प.) अहमदाबाद के द्वारा नामित एक व.ले.प.अ./ले.प.अ.
- व.ले.प.अ./ले.प.अ. (सा.का.प्र.) बोर्ड में स्पेशल इनवाईटी होंगे।
[i], [ii] तथा [iii] में से वरिष्ठतम अध्यक्ष होंगे।
व.उ.म.ले./उ.म.ले.(प्र.), प्र.म.ले.(आ. एवं रा.क्षे.ले.प.) का कार्यालय, अहमदाबाद स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी होंगे।
कर्मचारी को बोर्ड के द्वारा किसी एक समूह में तैनात किया जाएगा।
सामान्य दिशानिदेश
1. समूह में एक बार तैनाती होने पर, प्र.म.ले.(आ. एवं रा.क्षे.ले.प.) का कार्यालय, अहमदाबाद के सभी ग्रुप-बी (अराजपत्रित) एवं ग्रुप-सी कार्मिकों के अन्तः समूह स्थानांतरण संबन्धित ग्रुप अधिकारी द्वारा की जाएगी। ग्रुप-बी (राजपत्रित) अधिकारियों के अन्तः-समूह तैनाती संबन्धित समूह अधिकारी द्वारा केवल प्र.म.ले. (आ. एवं रा. क्षे.ले.प.) के अनुमोदन द्वारा की जाएगी। एक ही विंग में फील्ड एवं मुख्यालय में सभी ग्रुप-बी एवं ग्रुप-सी स्टाफ का रोटेशन संबन्धित समूह अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
2. प्र.म.ले.(आ. एवं रा.क्षे.ले.प.) का कार्यालय, अहमदाबाद में महिला कार्मिक मुख्यालय में तैनाती के लिए आवेदन दे सकती हैं। प्रशासनिक सहूलियत को ध्यान में रखते हुए उन्हे मुख्यालय में समायोजित किया जाएगा।
3. स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी (प्र.म.ले./व.उ.म.ले./उ.म.ले.) के अनुमोदन के बिना ग्रुप-बी एवं ग्रुप-सी स्टाफ का स्थानांतरण एक विशेष पद/विंग से दो वर्ष के न्यूनतम अवधि समाप्त होने के पूर्व नहीं किया जाएगा।
4. अन्तः-कार्यालय स्थानांतरण-तैनाती बोर्ड की बैठक स्टाफ के आवंटन/ स्थानांतरण/रोटेशन की अनिवार्यता पर की जाएगी।
5. अन्तः कार्यालय स्थानांतरण बोर्ड की बैठक आवश्यकता पड़ने पर की जाएगी।
6. ग्रुप-बी (अराजपत्रित) एवं ग्रुप-सी कार्मिकों के संबंध में प्र.म.ले.(आ. एवं रा.क्षे.ले.प.) का कार्यालय, अहमदाबाद में फील्ड से मुख्यालय या इसके विपरीत तैनाती के लिए कार्मिक के अनुरोध पर ग्रुप अधिकारी द्वारा अपने स्तर पर विचार किया जाएगा। उस विंग के ग्रुप-बी राजपत्रित अधिकारियों के संबंध में वैसे अनुरोध पर संबन्धित ग्रुप अधिकारी द्वारा निर्णय प्र.म.ले.(आ. एवं रा.क्षे.ले.प.), अहमदाबाद के अनुमोदन के पश्चात लिया जाएगा।
7. प्र.म.ले.(आ. एवं रा.क्षे.ले.प.) का कार्यालय, अहमदाबाद के सभी क्षेत्रीय लेखा परीक्षा कार्यालयों में और से कार्मिकों की तैनाती संबन्धित कैडर के स्थानांतरण बोर्ड द्वारा की जाएगी।
8. स्थानांतरण आदेश जारी होने पर, आदेश होने के दिनांक से एक सप्ताह के भीतर कार्मिक को भारमुक्त किया जाए। अपवाद, यदि कोई हो, उसे स्वीकार्यकर्ता प्राधिकारी के अनुमोदन पर अनुमत किया जाए।
9. सिवाय विशेष परिस्थितियों और प्र.म.ले.(आ. एवं रा.क्षे.ले.प.) अहमदाबाद के विशेष आदेशों के साथ, प्र.म.ले.(आ. एवं रा.क्षे.ले.प.) का कार्यालय, अहमदाबाद के किसी भी कार्मिक को उसी विंग में पाँच वर्षों की सेवा पूर्ण हो जाने के पश्चात नहीं रखा जाए।
10. ग्रुप-बी राजपत्रित अधिकारियों के तैनाती, अहमदाबाद आधारित कार्मिकों को अहमदाबाद लेखा परीक्षा कार्यालयों में और राजकोट आधारित कार्मिकों को राजकोट के लेखा परीक्षा कार्यालयों में, यथासंभव, कार्यालयों के संबंध में रिक्ति की स्थिति और प्रशासनिक सहूलियत को ध्यान में रखकर की जाएगी।
11. स्थानांतरण तैनाती बोर्ड सं. 2 की बैठक प्रत्येक वर्ष के जनवरी/फरवरी माह में प्र.म.ले.(आ. एवं रा.क्षे.ले.प.) अहमदाबाद का कार्यालय और प्र.नि.ले.प.(कें.) का कार्यालय, अहमदाबाद के बीच कार्मिकों के रोटेशन के लिए की जाएगी।
12. एक बोर्ड की अवधि समान्यतः इसके गठन के दिनांक से एक वर्ष के लिए होगी, जिसके बाद बोर्ड के लिए नए नामांकन किए जाएँ। एक बोर्ड के सदस्यों के नामांकन की समीक्षा बोर्ड के सदस्यों के पदग्राहिता में बदलाव या स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी के पदग्राहिता में बदलाव के कारण किए जाएँ।
13. यह स्थानांतरण नीति इस आदेश के जारी होने की तिथि (25.01.2016) से लागू होगी।