संघ और राज्य, सरकारी कंपनियां और निगमों निकायों और प्राधिकारणों की लेखा परीक्षा के संदर्भ में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अधिदेश संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 से व्युत्पन्न होते हैं।
प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा-II) गुजरात का कार्यालय, अहमदाबाद भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का एक क्षेत्रीय कार्यालय है और इसके अध्यक्ष प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा-II) हैं। प्रधान महालेखाकार का मुख्य कार्य क्षेत्र उनके कार्यालय के नियंत्रणाधीन सभी विभाग/ एजेंसियां/स्वायत्त निकायों की लेखा परीक्षा करना है।
पुनर्गठन (मार्च 2020) के पश्चात, राज्य सरकार के विभागों को 16 समूहों में विभाजित किया गया है, जिसमें से निम्नलिखित 9 समूह प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा-II) गुजरात, अहमदाबाद के नियंत्रणाधीन हैं।
- ऊर्जा और बिजली
- उद्योग और वाणिज्य
- परिवहन
- पर्यावरण, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी
- लोक निर्माण कार्य
- वित्त
- सूचना प्रौद्योगिकी और संचार
- कानून और व्यवस्था
- सामान्य प्रशासन
डी.पी.सी., अधिनियम का अनुच्छेद 13 (अनुच्छेद 17 के साथ पठित) और अनुच्छेद 16 के तहत संघ सरकार, प्रत्येक राज्य और प्रत्येक संघ-राज्य क्षेत्र के सभी व्यय, सभी प्राप्तियाँ और अन्य संवितरण का लेखा परीक्षा किया जाता है। संविधान और इस अधिनियम का अनुच्छेद 14,15,19 और 20 के तहत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अधिदेश में निकायों, प्राधिकारणों, सरकारी कंपनियो और निगमों की लेखा परीक्षा भी शामिल है।