संघ और राज्य, सरकारी कंपनियां और निगमों निकायों और प्राधिकारणों की लेखा परीक्षा के संदर्भ में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अधिदेश संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 से व्युत्पन्न होते हैं।

प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा-II) गुजरात का कार्यालय, अहमदाबाद भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का एक क्षेत्रीय कार्यालय है और इसके अध्यक्ष प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा-II) हैं। प्रधान महालेखाकार का मुख्य कार्य क्षेत्र उनके कार्यालय के नियंत्रणाधीन सभी विभाग/ एजेंसियां/स्वायत्त निकायों की लेखा परीक्षा करना है।

 

पुनर्गठन (मार्च 2020) के पश्चात, राज्य सरकार के विभागों को 16 समूहों में विभाजित किया गया है, जिसमें से निम्नलिखित 9 समूह प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा-II) गुजरात, अहमदाबाद के नियंत्रणाधीन हैं।

  • ऊर्जा और बिजली
  • उद्योग और वाणिज्य
  • परिवहन
  • पर्यावरण, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी
  • लोक निर्माण कार्य
  • वित्त
  • सूचना प्रौद्योगिकी और संचार
  • कानून और व्यवस्था
  • सामान्य प्रशासन

 

डी.पी.सी., अधिनियम का अनुच्छेद 13 (अनुच्छेद 17 के साथ पठित) और अनुच्छेद 16 के तहत संघ सरकार, प्रत्येक राज्य और प्रत्येक संघ-राज्य क्षेत्र के सभी व्यय, सभी प्राप्तियाँ और अन्य संवितरण का लेखा परीक्षा किया जाता है। संविधान और इस अधिनियम का अनुच्छेद 14,15,19 और 20 के तहत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अधिदेश में निकायों, प्राधिकारणों, सरकारी कंपनियो और निगमों की लेखा परीक्षा भी शामिल है।

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