मान्यता देना

पेंशन हितलाभ और शेष बकाया भविष्य निधि लाभ के त्वरित निपटान का पेंशनधारकों का अधिकार।

अभिज्ञता

संवीक्षक और प्राधिकारी प्राधिकरण के रूप में हमारा कर्तव्य

साक्षी

सेवा का सर्वोत्तम गुणवत्ता मुहैया कराने और बनाए रखने की हमारी प्रतिबद्धता

हम निश्चय करते हैं

सभी प्रकार से परिपूर्ण मामलों की प्राप्ति पर दो महीने के भीतर पेंशन लाभ और देय भविष्य निधि प्राधिकृत करने को।

एक माह के भीतर कमी एवं त्रुटियों से संबन्धित प्राधिकार को सूचित करना, और, लाभार्थियों को वैसी कार्रवाई की सूचना देना।

एक सप्ताह के भीतर सभी शिकायत के मामलों की प्राप्ति की पावती देना।

सेवानिवृत्ति लाभ से संबन्धित शिकायतों की प्राप्ति के दो माह के भीतर अंतिम उत्तर भेजना।

सामान्य भविष्य निधि लेखाओं में अनियमितताओं से संबन्धित पत्राचार के तीन माह के भीतर अंतिम उत्तर भेजना।

हम आगे निश्चय करते हैं

सभी ‘हितधारकों’ को क्रियाविधि एवं प्रतिक्रियाओं की जानकारी और सूचना उपयुक्त तरीके से मुहैया कराना।

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