एएमजी-II समूह के लेखापरीक्षिती के क्षेत्र इस प्रकार है: -

 

क्रमांक

क्लस्टर का नाम

कुल इकाइयाँ

01

गृह विभाग

948

02

विधि

670

03

वन एवं पर्यावरण

618

04

विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी

09

05

जलवायु परिवर्तन विभाग

02

06

सामान्य प्रशासन विभाग (गुजरात लोक सेवा आयोग को छोड़कर)

125

07

सूचना एवं प्रसारण

40

08

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

02

09

राजस्व विभाग (स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन शुल्क को छोड़कर)

635

10

बंदरगाह एवं यातायात

74

 

कुल

3123

 

लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह II के कार्य

 

लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह II के अंतर्गत निम्नलिखित चार अनुभाग हैं :-

 

लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह II/ शाखा अधिकारी –I : यह शाखा एक वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी के नेतृत्व में कार्य करती है और निम्नलिखित लेखापरीक्षा गतिविधियों के लिए उत्तरदायी है :-

  • योजना और कार्यान्वयन जैसी समन्वय गतिविधियाँ
  • क्लस्टर 10 और 15 के अंतर्गत आने वाले विभागों की अनुपालन लेखापरीक्षा
  • पांच सार्वजानिक क्षेत्र के उपक्रमों का प्रमाणन / अनुपूरक लेखापरीक्षा  करना और ऊपर उल्लिखित विभागों के अंतर्गत 35 स्वायत्त निकायों के लिए अलग से लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी करना I

लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह –II/ शाखा अधिकारी –II : यह शाखा एक वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी के नेतृत्व में कार्य करती है और निम्नलिखित लेखापरीक्षा गतिविधियों के लिए उत्तरदायी है :-

  • समन्वय गतिविधियाँ जैसे; समेकित त्रैमासिक विवरणी, समेकित वार्षिक विवरणी; मैनुअल अद्यतन के लिए अनुवर्ती कार्रवाई -  और संबंधित विवरणी, महानिदेशक निरीक्षण की सूचना और संबंधित विवरणी, केंद्रीकृत डाक प्रणाली
  • क्लस्टर 9, 13 और 16 के अंतर्गत आने वाले विभागों की अनुपालन लेखापरीक्षा 
  • सार्वजानिक क्षेत्र के उपक्रमों का प्रमाणन / अनुपूरक लेखापरीक्षा करना और ऊपर उल्लिखित विभागों के अधीन स्वायत्त निकायों के लिए अलग से लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी करना I

वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी / प्रतिवेदन :

यह शाखा एक वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी के नेतृत्व में कार्य करती है और क्लस्टर में विभागों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं और योजनाओं, गतिविधिओं पर आधारित विषयों पर जोखिम विश्लेषण करने के लिए उत्तरदायी है। यह अनुभाग निष्पादन लेखापरीक्षा (पीए), विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) के लिए विषयों की पहचान के लिए उत्तरदायी है । यह अनुभाग पीए/ एसएससीए के लिए लेखापरीक्षा योजना के कार्यान्वयन की निगरानी भी करता है और लेखापरीक्षा के स्कोप, लेखापरीक्षा पद्धति, मानदंड और नमूना चयन तकनीकों का निर्णय करता है।

वर्ष के लिए लेखापरीक्षा योजना में चयनित विभिन्न इकाइयों की अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान निरीक्षण प्रतिवेदनों में दर्ज किए गए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युतियों को सी.ए.जी. के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए विभाग के पास भेजा जाता है । पीए, एसएससीए की लेखापरीक्षा रिपोर्ट और सीएजी द्वारा अनुमोदित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युतियाँ निम्नलिखित हैं: -

  • राज्य विधानमंडल के समक्ष रखने के लिए राज्यपाल और वित्त विभाग को प्रस्तुत किया गया
  • इसके बाद रिपोर्ट पर सार्वजनिक उपक्रम समिति (सीओपीयू) /  लोक लेखा समिति (पीएसी) द्वारा चर्चा की जाती है।
  • अनुभाग चर्चा के लिए चयनित अभ्युतियों पर सीओपीयू/पीएसी की सहायता करता है।
  • चर्चा के बाद सीओपीयू /पीएसी की सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई के सत्यापन के लिए कार्रवाई की जाती है।
  • की गई कार्रवाई पर प्रधान महालेखाकार के मत सीओपीयू/पीएसी को प्रस्तुत किए जाते हैं।

 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी / जीएसआरटीसी: यह शाखा एक वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी के नेतृत्व में कार्य करती है और निम्नलिखित लेखापरीक्षा गतिविधियों के लिए उत्तरदायी है :

गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम के अस्थायी और अंतिम वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा और उन पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करना; जीएसआरटीसी के 22 मंडलों की निरीक्षण रिपोर्ट के प्रोसेसिंग से संबंधित कार्य; कॉर्पोरेट कार्यालय का वाउचर ऑडिट।

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