भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया और असाधारण राजपत्र भाग -II, खंड-I में दिनांक 21.06.2005 को प्रकाशित किया । 

 

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत, प्रशासन समूह के प्रभारी वरिष्ठ उप महालेखाकार नामित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) हैं और प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) गुजरात का कार्यालय, अहमदाबाद के लिए प्रधान महालेखाकार प्रथम अपील प्राधिकारी (एफएए) हैं। 

सूचना चाहने वालों के लिए दिशानिर्देश

  • कोई भी नागरिक, जो अधिनियम के तहत कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहता है, उसे जन सूचना अधिकारी को अंग्रेजी या हिंदी या उस क्षेत्र जहां आवेदन किया गया है की आधिकारिक भाषा में लिखित रूप में आवेदन करना चाहिए। आवेदन सटीक और विनिर्दिष्ट होना चाहिए। उसे आरटीआई नियमों के तहत निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान आवेदन जमा करते समय करना चाहिए। आवेदक अपना आवेदन डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेज सकता है या इसे व्यक्तिगत रूप से लोक प्राधिकारी के कार्यालय में दे सकता है।
  • आवेदक को अपनी शिकायतों को आरटीआई आवेदन में सूचीबद्ध नहीं करना चाहिए, बल्कि उस सटीक जानकारी का उल्लेख स्पष्ट रूप से करना चाहिए जो वह प्राप्त करना चाहता/चाहती है।  इसके अलावा, यदि आवेदन का प्रारूपण ऐसा हो कि यह मांगी गई जानकारी के संबंध में आवश्यक विशिष्ट दस्तावेजों को इंगित करता है, तो अस्पष्टता की गुंजाइश कम होगी।

 

सूचना मांगने के लिए शुल्क

सूचना का अधिकार (शुल्क और लागत का विनियमन) नियम, 2005 के अनुसार, समय-समय पर यथा संशोधित,  सूचना प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित शुल्क प्रभार्य है।

1. आवेदन शुल्क :

  • सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 की उप-धारा (1) के तहत सूचना प्राप्त करने के अनुरोध के साथ 10/- रुपये का आवेदन शुल्क उचित रसीद या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चेक या भारतीय पोस्टल ऑर्डर जो लोक प्राधिकारी के लेखा अधिकारी को देय हो के माध्यम से दे सकते हैं I लोक प्राधिकारी को शुल्क का भुगतान नकद के भी किया जा सकता है।
  • प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) गुजरात, अहमदाबाद  के  कार्यालय के  संबंध में शुल्क का भुगतान, वैध रसीद के साथ नकद  के रूप में या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चेक या भारतीय पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से किया जा सकता है जो 'वेतन और लेखा अधिकारी, भारतीय लेखा परीक्षा विभाग ,  अहमदाबाद को देय होगा ।

 

2. सूचना प्रदान करने के लिए अतिरिक्त शुल्क :

आरटीआई अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के तहत सूचना उपलब्ध कराने के लिए वैध रसीद पर नकद या लोक प्राधिकारी के लेखा अधिकारी को देय डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक द्वारा निम्नलिखित दरों पर शुल्क लिया जाएगा।

  •                                 प्रत्येक पृष्ठ तैयार या कॉपी किया गया के लिए  दो  रुपये (ए-4 या ए-3 आकार

          के पेपर में)

  •                                 बड़े आकार के कागज में एक प्रति का वास्तविक शुल्क या लागत मूल्य।
  •                                 नमूने या मॉडल के लिए वास्तविक लागत या कीमत; तथा
  •                                अभिलेखों के निरीक्षण के लिए, पहले घंटे के लिए कोई शुल्क नहीं और प्रत्येक

         बाद के घंटे (या उसके किसी भाग) के लिए 5/- रुपये का शुल्क।

 

प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा II) गुजरात का कार्यालय, अहमदाबाद के संबंध में  डीडी या बैंकर चेक या आईपीओ 'वेतन एवं लेखा अधिकारी / भारतीय लेखा परीक्षा विभाग', अहमदाबाद के नाम आहरित किया जाना चाहिए ।

 

अपील :

कोई आवेदक प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को अपील दायर कर सकता है यदि उसे 30 दिनों या 48 घंटे (जैसा भी मामला हो) के निर्धारित समय में जानकारी प्रदान नहीं की जाती है,  या वह उसे दी गई जानकारी से संतुष्ट नहीं है।  इस तरह की अपील सूचना की आपूर्ति की 30 दिनों की सीमा समाप्त होने की तारीख से या जिस तारीख को लोक सूचना अधिकारी की सूचना या निर्णय प्राप्त होता है, उस तारीख से 30 दिनों के भीतर दायर की जानी चाहिए।  प्रथम अपीलीय प्राधिकारी अपील प्राप्त होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर या असाधारण मामलों में 45 दिनों के भीतर अपील का निपटान करेगा।

 

प्रथम अपील,  अपील प्राधिकारी अर्थात प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II ),  गुजरात, अहमदाबाद को संबोधित होनी चाहिए ।

 

यदि प्रथम अपील प्राधिकारी निर्धारित अवधि के भीतर अपील पर आदेश पारित करने में विफल रहता है या यदि अपीलकर्ता प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के आदेश से संतुष्ट नहीं है, तो वह आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 19(3) के तहत उस तारीख जिस दिन अपील प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए था या वास्तव में अपीलकर्ता द्वारा प्राप्त किया गया था  से नब्बे दिनों के भीतर केंद्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली-110067 को दूसरी अपील कर सकता है। केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष अपील करते समय, अपीलकर्ता को दूसरी अपील की एक प्रति सीपीआईओ और प्रथम अपील प्राधिकारी को अग्रेषित करनी चाहिए।

 

प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा II) गुजरात, अहमदाबाद  के कार्यालय में  निम्नलिखित विंग हैं :

 

प्रशासन

यह विंग नियुक्ति, पदोन्नति, वित्तीय उन्नयन, एपीएआर, प्रशिक्षण, विभागीय परीक्षाओं, सेवानिवृत्ति, पेंशन, प्रतिनियुक्ति, स्थानांतरण और पोस्टिंग, व्यक्तिगत मामलों, अदालती मामलों, अनुशासनात्मक मामलों, स्टाफ एसोसिएशन मामलों, वेतन नियतन, वेतन और भत्तों का भुगतान, विभिन्न दावों की प्रतिपूर्ति, संपत्ति प्रबंधन, वस्तु-सूची प्रबंधन, आईटी सिस्टम का प्रबंधन और राजभाषा से संबंधित मामले देखता है ।

एएमजी-I :

लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह-I राज्य सरकार के विभागों और कार्यालयों  की लेखापरीक्षा से संबंधित निम्नलिखित मामले देखता है जो  इसके  दायरे में आते हैं :

  1. उद्योग और वाणिज्य
  2. लोक निर्माण कार्य

 

एएमजी-II :

लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह-II राज्य सरकार के विभागों और कार्यालयों की लेखापरीक्षा से संबंधित निम्नलिखित मामले देखता है जो  इसके  दायरे में आते हैं :

  1. परिवहन
  2. पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी
  3. सूचना प्रौद्योगिकी और संचार
  4. कानून एवं व्यवस्था
  5. सामान्य प्रशासन

 

एएमजी-III:

लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह-III राज्य सरकार के विभागों और कार्यालयों की लेखापरीक्षा से संबंधित निम्नलिखित मामले देखता है जो  इसके  दायरे में आते हैं :

 

  1. ऊर्जा और शक्ति
  2. वित्त

 

भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के  कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/6/2011-आईआर दिनांक15.04.2013 द्वारा  सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के तहत  स्वप्रेरणा से  प्रकटीकरण  के कार्यान्वयन के संबंध में जारी दिशा-निर्देश कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) गुजरात, अहमदाबाद पर लागू होते हैं।

 

 

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