लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह - I
यह समूह सड़क एवं भवन विभाग और उद्योग एवं खान विभाग के 222 इकाइयों (उद्योग एवं खान विभाग के 11 स्वायत्त संस्थानों और 31 राज्य सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों का वित्तीय लेखा परीक्षा सहित) के प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा करता है। ए.एम.जी.-I का लेखा परीक्षा अधिदेश निम्नलिखित है:-
क्र.सं. |
विभाग का नाम |
इकाइयों की कुल सं. |
इकाइयों का ब्योरा |
||
शीर्षस्थ इकाइयाँ |
लेखा परीक्षा योग्य इकाइयाँ |
कार्यान्वयन इकाइयाँ |
|||
1 |
सड़क एवं भवन विभाग |
90 |
1 |
89 |
240 |
2 |
उद्योग एवं खान विभाग |
54 |
6 |
48 |
00 |
3 |
भूविज्ञान एवं खान विभाग |
35 |
1 |
34 |
00 |
4 |
उद्योग एवं खान विभाग के सा.क्षे.उ. एवं |
43 (29+14) |
1 |
42 |
21 |
कुल |
222 |
9 |
213 |
261 |
मुख्यालय-I के प्रभारी वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी को उद्योग और वाणिज्य क्लस्टर से संबन्धित लेखा परीक्षा कार्य सौंपा गया है। इसमें उद्योग और खान विभाग के अधीन इकाइयों और 31 राज्य सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों की अनुपालना लेखा परीक्षा के लिए फील्ड पार्टियों से प्राप्त निरीक्षण रिपोर्ट का पुनरीक्षण और उन्हे जारी करना शामिल है। वह समन्वय क्रियाकलाप और अन्य कार्य जैसे कि वार्षिक और रोलिंग लेखा परीक्षा योजना को तैयार करने से संबन्धित, त्रैमासिक दौरा कार्यक्रम, बाह्य वित्त पोषित परियोजनाओं का प्रमाणीकरण आदि के लिए उत्तरदायी है।
मुख्यालय-II के प्रभारी वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी को लोक निर्माण क्लस्टर से संबन्धित लेखा परीक्षा कार्य सौंपा गया है। इसमें सड़क एवं भवन विभाग के अधीन इकाइयों का फील्ड पार्टियों से प्राप्त निरीक्षण रिपोर्ट का पुनरीक्षण और उन्हे जारी करना शामिल है। वह अन्य कार्य जैसे कि बाह्य वित्त पोषित परियोजनाओं का प्रमाणीकरण और वित्तीय लेखा परीक्षा विंग (एफ.ए.डब्ल्यू.) के वाउचर लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायी है।
रिपोर्ट अनुभाग के प्रभारी वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी का दायित्व सभी रिपोर्ट संबन्धित कार्य जैसे कि क्लस्टर विशिष्ट रिपोर्ट/ अनुपालना लेखा परीक्षा रिपोर्ट/ कार्यनिष्पादन लेखा परीक्षा रिपोर्ट और गुजरात के सा.क्षे.उ. के रिपोर्ट को तैयार करना है। वह उत्तरदायी है विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्रवाई, विभागों से प्राप्त यू.ओ.आर./ए.टी.एन. का पुनरीक्षण और विधायी समितियां जैसे कि लोक लेखा समिति और ए.एम.जी.-I के अधिकार-क्षेत्र के रिपोर्ट के संबंध में लोक उपक्रम समिति के साथ संपर्क करने के लिए।