अनुभाग कार्य
1 प्रशासन-11 वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (वर्ग - क) तथा समूह ‘ख’ अधिकारियों (सिविल) का संवर्ग नियंत्रण, स्थानांतरण, पदस्थापना, अवकाश, वेतन वृद्वि  इत्यादि सहित।
समूह ‘क’ एवं ‘ख’ कर्मचारियों की सेवा-पुस्तिका/व्यक्तिगत फाईलों का संधारण।
प्रधान महालेखाकार (सा.एवं सा.क्षे.ले.प.) के कर्मचारियों को आचरण नियमावली अंतर्गत अनुमतियां।
प्रधान महालेखाकार (सा.एवं सा.क्षे.ले.प.) के कर्मचारियों की परीक्षाओं में भाग लेने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना।
संस्था सेवा मामले (03 संस्थाएं)।
प्रतिनियुक्तियां।
वार्षिक संपत्ति विवरणियां।
पारस्परिक स्थानांतरण।
2 प्रशासन- 12

समूह "बी" (अराजपत्रित पर्यवेक्षक को छोड़कर ) और समूह "सी" कर्मचारियों का कैडर नियंत्रण जिसमे कैडर नियंत्रक के रूप में स्थानांतरण और पोस्टिंग शामिल है |
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा- प्रथम) के समस्त पेंशन प्रकरण।
एस.एस.सी/ खेल कोटा के माध्यम से समूह ‘ग’ की नियुक्तियां तथा अनुकंपा नियुक्ति, कैडर नियंत्रक के रूप में दस्तावेजों का सत्यापन।
कैडर नियंत्रक के रूप में पदक्रम सूची तैयार करना।
वेतन लेवल-1 से वेतन लेवल-7 तक के अधिकारियो की चल/अचल संपत्ति की खरीद-बिक्री की अनुमति के संबंध में कार्य ।
वेतन लेवल-1 से वेतन लेवल-7 तक के अधिकारियो के दस्तावेज सत्यापन के संबंध में कार्य।

सभी संवर्गो (सेवानिवृत अधिकारियों सहित ) के सभी प्रकार के वेतन निर्धारण एवं वेतन विसंगति के मामले |

3 प्रशासन- 13 समस्त संवर्गां के चिकित्सा, टी.ए. एवं एल.टी.सी. दावे।
एच.बी.ए., कंप्यूटर एवं चिकित्सा अग्रिमों की स्वीकृति।
वरिष्ठ लेखापरीक्षकों तथा समूह श्ग श् कर्मचारियों के संबंध में सेवा-पुस्तिका, अवकाश लेखे एवं वृद्वियों इत्यादि का संधारण।
4 प्रशासन- 14 समूह ’क’ ’ख’ एवं ’ग’ से सम्बद्ध अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन बिलों को तैयार करना।
अधिकारियों/कर्मचारियों के समस्त अग्रिमों यथा जी.पी.एफ., एच.बी.ए., एम.सी.ए. एवं कम्प्यूटर अग्रिम के बिलों को तैयार करना।
अधिकारियों/कर्मचारियों के समस्त बकाया, सी.ई.ए., मानदेय एवं सामुदायिक कक्ष आवंटन हेतु जमा राशि की वापिसी संबंधी बिलों को तैयार करना।
सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को देय सेवा निवृत्ति उपदान, अवकाश नकदीकरण, पेंशन सारांशीकरण एवं जी.पी.एफ. अंतिम भुगतान संबंधी बिल तैयार करना।
बजट नियंत्रण।
आयकर एवं जी.एस.टी. की गणना एवं कटौतियाँ।
5 गोपनीय कक्ष ए.पी.ए.आर. का संधारण।
पर्यवेक्षक एवं उससे उपर के पदों के संबंध में पदोन्नति पैनल तैयार करना।
एफ.आर 56 (जे) अंतर्गत 50/55 वर्ष की आयु होने पर /एफ.आर 56 (आई) एवं पेंशन नियम 48 (1)(ख) के अंतर्गत सेवा के 30 वर्ष पूर्ण होने पर समीक्षा।
एम.ए.सी.पी. पैनल तैयार करना।
6 विधि कक्ष न्यायाधिकरण एवं न्यायालय में प्रचलित प्रकरण तथा अन्य विधिक कार्य।
परीक्षाएं।
प्रशिक्षण - आंतरिक एवं क्षेत्रीय प्रषिक्षण संस्थान, नागपुर।
सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आवेदनो/ अपीलों का निबटान।
7 हिंदी कक्ष

हिंदी अनुवाद कार्य।
राजभाषा अधिनियम का कार्यालय में  कार्यान्वयन सुनिचित करना ।
कार्यालयीन अर्द्धवार्षिक पत्रिका ‘गोपाद्री’ का प्रकाशन 
नराकास, ग्वालियर का संचालन एवं नराकास, ग्वालियर की वार्षिक पत्रिका ‘प्रयास’  का प्रकाशन।

8 सामान्य अनुभाग एवं संपदा प्रबंधन पुराना अभिलेख।
सम्पदा प्रबंधन कार्य।
आवास (640), राज्य बंगले (03), अतिथि गृह (02), सामुदायिक भवन
9 कार्यपालन शाखा हाउस कीपिंग कार्य।
आई.टी. एवं लेखन - सामग्री से इतर क्रय।
समस्त विद्युत एवं दूरभाष बिलो का भुगतान।
स्टाफ कारों का रख - रखाव एवं समूह अधिकारियों हेतु निरीक्षण वाहनों की व्यवस्था।
आउटसोर्सिंग व्यवस्था से संबंधित कार्य।
फोटोकॉपियर, आर.ओ. एवं ए.सी. का संचारण कार्य।
कार्यालय व्यय के अंतर्गत प्राप्त बजट का व्यय तथा नियंत्रण।
10 फास(वि)

फास-1 तथा फाप अनुभागों का नियंत्रण अनुभाग।
वार्षिक निष्पादन प्रतिवेदन तैयार करना। 
अनुदान क्रमांक 05,13,14,16,17,18,27,30,39,40,43,44,47,50,53,54,59 से संबन्धित लेखापरीक्षा आपत्ति, आपत्ति पुस्तिका प्रकरण तथा हानि-गबन प्रकरण के संबंध में पत्राचार करना।
उपरोक्त अनुदान संख्याओं से संबन्धित राज्य आयोजना, केन्द्रीय प्रवर्तित तथा केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाओं के संबंध में लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र जारी करना।
उपरोक्त अनुदान संख्याओं से संबन्धित वित्तीय तथा प्रशासकीय स्वीकृतियों की लेखापरीक्षा करना।

11 फास-1 फाप अनुभागों का सहायक अनुभाग।
अनुदान क्रमांक 01,02,03,04,08,19,21,23,28,29,32,33,34,38,42,45,48,49,52,55,58,62, 63,66 से संबन्धित लेखापरीक्षा आपत्ति, आपत्ति पुस्तिका प्रकरण तथा हानि-गबन प्रकरण के संबंध में पत्राचार करना। 
उपरोक्त अनुदान संख्याओं से संबन्धित राज्य आयोजना, केन्द्रीय प्रवर्तित तथा केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाओं के संबंध में लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र जारी करना।
उपरोक्त अनुदान संख्याओं से संबन्धित वित्तीय तथा प्रशासकीय स्वीकृतियों की लेखापरीक्षा करना।
12 फाप-1, फाप-2, फाप-3 तथा फाप 20-21 फाप-1 एवं फाप-2 द्वारा कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-I से प्राप्त 41 (वित्त वर्ष 2021-22 हेतु) अनुदानों से संबन्धित प्रमाणकों तथा चालानों की लेखापरीक्षा का कार्य किया जाता है।
फाप-3 द्वारा कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-II, ग्वालियर में जी.पी.एफ. प्रमाणकों की लेखापरीक्षा का कार्य किया जाता है।
फाप 20-21 द्वारा मासिक विनियोग लेखों की लेखापरीक्षा का कार्य किया जाता है। 
ग्रामीण यान्त्रिकी सेवा, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण तथा जल संसाधन विभाग से संबन्धित मासिक लेखों की लेखापरीक्षा का कार्य। 
13 कल्याण शाखा कल्याण शाखा, कल्याण अधिकारी के नियंत्रण में कार्य करता है तथा प्रधान महालेखाकार (सा. एवं सा. क्षे.ले.प.) के संवर्ग नियंत्रणांतर्गत ग्वालियर के तीन कार्यालयों में पदस्थ कर्मचारियों की कल्याण गतिविधियों की देख-रेख करता है।
कल्याण अधिकारी से केन्द्रीय शासकीय कल्याण समन्वय समिति ग्वालियर जिसके अध्यक्ष, प्रधान महालेखाकार (सा.एवं सा. क्षे.ले.प.) है के सचिव के पद से जुडे दायित्वों एवं कर्तव्य का निर्वहन भी अपेक्षित है।
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