प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) मध्य प्रदेश का कार्यालय, ग्वालियर, जो भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग का एक हिस्सा है, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के अधीन कार्य करता है और मध्य प्रदेश राज्य सरकार के विभिन्न संस्थानों और विभागों का लेखापरीक्षा करता है जिन्हें निम्न समूहों में वर्गीकृत किया गया है:
लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह-I
सीएजी डीपीसी अधिनियम 1971 की धारा 20(1) के तहत तकनीकी मार्गदर्शन और समर्थन (टीजीएस) के तहत पंचायत राज संस्थानों (पीआरआई), शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) से संबंधित इकाइयों का ऑडिट करता है साथ ही मध्य प्रदेश के स्थानीय निधि ऑडिट कार्यालयों का ऑडिट (धारा 13 के अंतर्गत) भी किया जाता है। किया गया। स्थानीय निकायों (पीआरआई और यूएलबी) की लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को एटीआईआर (वार्षिक तकनीकी निरीक्षण रिपोर्ट) और स्थानीय निकायों पर भारत के सीएजी की रिपोर्ट में शामिल किया गया है।
लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह-II
द्वारा मध्य प्रदेश राज्य सरकार के सामाजिक क्षेत्र विभागों जैसे लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग , पुनर्वास, जनजातीय कार्य, अनुसूचित जाति विकास, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग, अन्य पिछड़ा वर्ग विकास एवं अल्पसंख्यक कल्याण, सैनिक कल्याण, पहाड़ी विशेष क्षेत्र परिषद, आयुष, चिकित्सा शिक्षा, भोपाल गैस आपदा राहत और पुनर्वास की स्थानीय लेखापरीक्षा के कार्य किया जाता है |
लेखापरीक्षा प्रबन्धन समूह-III
द्वारा मध्य प्रदेश शासन् के विभागों जैसे स्कूल शिक्षा विभाग (संस्कृत शिक्षा एवं पुस्तकालय सहित), उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग (आई.टी.आई एवं रोजगार कार्यालय सहित), खेल एवं युवा कल्याण विभाग, श्रम विभाग (कर्मचारी राज्य बीमा सहित्), लोक सेवा आयोग (सा. प्र. वि.) का स्थानीय लेखापरीक्षा कार्य किया जाता है।
लेखा परीक्षा प्रबंधन समूह-IV
समूह मध्य प्रदेश राज्य सरकार क्लस्टर कानून और व्यवस्था यानी गृह, जेल, होम गार्ड, कानून और कानूनी मामलों के स्थानीय ऑडिट से संबंधित है। AMG-IV समूह के अंतर्गत 03 अनुभाग हैं अर्थात AMG-IV/मुख्यालय, AMG-IV/रिपोर्ट और वाणिज्यिक समन्वय कक्ष।
लेखा परीक्षा प्रबंधन समूह-V
मध्य प्रदेश राज्य सरकार के अधीन आने वाले सामान्य प्रशासन क्लस्टर यानी कलेक्ट्रेट, भू- राजस्व, चुनाव, आतिथ्य, कार्मिक, राजपत्र, लोक प्रशासन संस्थान, राज्यपाल, प्रिंटिंग और स्टेशनरी, सूचना और जनसम्पर्क, सूचना आयोग, विधानसभा सचिवालय, सम्पदा, आपदा प्रबंधन और अग्निशामक एवं आपातकाल के अंतर्गत आने वाले विभागों की इकाइयों की स्थानीय लेखापरीक्षा से संबंधित कार्यों का निष्पादन किया जाता है।
समूह के लिए ०४ दौरा दलों की स्वीकृति प्रदाय की गयी है।