विधान के साथ इंटरफेस
भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 के साथ - साथ भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा - शर्तें ) अधिनियम, 1971 की धारा 13 से 21, 23 एवं 24 के अनुसार प्रधान महालेखाकार (ऑडिट - ।) म.प्र., ग्वालियर, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के संरक्षण के अंतर्गत कार्य करते हैं एवं मध्य प्रदेश सरकार के समस्त व्ययों एवं प्राप्तियों के साथ - साथ इसके प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत समस्त सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों एवं स्वायत निकायों की लेखापरीक्षा के लिए उत्तरदायी हैं। इसके अतिरिक्त इन्हें राज्य सरकार के स्थानीय प्राधिकरणों एवं निकायों की लेखापरीक्षा सौंपी गई है।
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