पेंशन जानकारी
पेंशन स्वीकृति अधिकारियों (पी.एस.ए.) के लिए:
यदि पेंशन हितलाभ जारी नहीं किए जा रहे तो भाग II को हटा दिया जाएगा।
- कर्मचारी के सेवानिवृत होने से छ: महीने पहले पेंशन का प्रस्ताव महालेखाकार को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- स्वैच्छिक सेवानिवृति के मामलें में यह सुनिश्चित करें कि किसी भी आधार पर ली गई ई.ओ.एल. को छोड़कर सेवा न्यूनतम 20 वर्ष होनी चाहिए।
- यह सुनिश्चित करें कि सेवा रजिस्टर संलग्न है:
- आवधिक सत्यापन प्रमाण-पत्र और सेवानिवृति प्रविष्टि के साथ
- वेतन के नियतन की जाँच के बाद
- प्रविष्टियाँ पूर्ण और त्रुटिरहित हैं
- अनाधिकृत अनुपस्थिति/ निलम्बन अवधि के निराकरण सम्बन्धित उचित टिप्पणी।
- कृपया सुनिश्चित करें कि पेंशन प्रस्ताव में शामिल हैं:
- आवेदन प्राप्ति की तिथि और भाग I का सत्यापन
- गैर-अहर्क सेवा का विवरण।
- भाग II बी में एसपी/ एफपी/ आरजी/ सीवीपी के सामने राशियों की स्वीकृति को स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए।
- जहां पर आरोप लंबित हैं
- पेंशन प्रस्ताव/ प्रेषण पत्र में स्पष्ट रूप से दर्शायें
- अराजपत्रित अधिकारियों के सम्बन्ध में केवल अनंतिम पेंशन की स्वीकृति दी जानी चाहिए
- राजपत्रित अधिकारियों के सम्बन्ध में
- अनंतिम पेंशन की स्वीकृति प्राप्त
- करने हेतु सरकार के पत्र की प्रति
- संलग्न होनी चाहिए
- 02.06.2014 को या उसके बाद सेवानिवृत होने वालों के लिए पार्ट 2 “सी” ।
- अदेय प्रमाण पत्र (यदि कोई सरकारी देय है तो प्रेषण के लिए लेखा शीर्ष वर्णित करें)
- वर्णनात्मक नामावली – वर्णनात्मक नामावली के अंत में और फोटों पर सत्यापन।
- सहायता प्राप्त संस्थानों से सेवानिवृति के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जीआइए प्रमाण-पत्र।
- कृपया वह सब-ट्रेजरी बतायें जहाँ से सेवानिवृत होने वाले कर्मचारी द्वारा वेतन एवं भत्ते आहरित किए जा रहे हैं।
- कृपया सुनिश्चित करें कि नामांकन फ़ार्म पूर्ण है।
- वर्णनात्मक नामावली का सत्यापन सुनिश्चित करें।
- यदि पेंशनभोगी से वसूलने योग्य राशि डीसीआरजी से अधिक है तो वसूली का माध्यम बतायें।
यदि पेंशन हितलाभ जारी नहीं किए जा रहे तो भाग II को हटा दिया जाएगा।