पेंशन जानकारी
इसकी मुख्यत: दो श्रेणियाँ हैं:
श्रेणी I
योग्य सदस्य हैं
- स्पाउस (विधवा/विधुर)
- पुत्रों/पुत्रियों
पारिवारिक पेंशन देय है-
- विधवा/विधुर, मृत्यु/पुनर्विवाह की तिथि तक, जो भी पहले हो।
- पुत्र उसके विवाह/पुनर्विवाह की तिथि तक या उस तिथि तक जब वह कमाना प्रारम्भ करता है या 25 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो
- पुत्री (विधवा पुत्री सहित) के विवाह/पुनर्विवाह की तिथि तक या उस तिथि तक जब वह कमाना प्रारम्भ करती है या 25 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो
- निश्चित शर्तों के अधीन पुत्र/पुत्रों के जीवनपर्यंत शारीरिक या मानसिक रूप से अपंग होने पर।
श्रेणी II-
- अविवाहित (25 वर्ष से अधिक आयु)/ तलाकशुदा/ विधवा आश्रित पुत्रियाँ।
- आश्रित माता-पिता।
केवल तब ही योग्य हैं जब वे पेंशनर/फेमिली पेंशनर के जीवित रहते हुए उस पर आश्रित थे।
विशेष:
श्रेणी I के सदस्यों की पात्रता समाप्त होने पर ही श्रेणी II के सदस्य पारिवारिक पेंशन के योग्य हैं।
पारिवारिक पेंशन:
सरकारी सेवक के सेवा में रहते हुए या 65 वर्ष की आयु से पहले या सेवानिवृति की तिथि के 7 वर्ष के अंदर मृत्यु होने पर परिवार को बढ़ी हुई दर पर देय है। तत्पश्चात पारिवारिक पेंशन सामान्य दरों पर देय होगी।
सन्दर्भ: टी.एस. संशोधित पेंशन नियम, 1980 का नियम 50)