जीपीएफ
कर्मचारियों की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए प्रोविडेंट फंड का रखरखाव प्र.म.ले. द्वारा किया जाता है:
- पुनः रोजगार को सम्मिलित करते हुए क्लास I, क्लास II और क्लास III
- एपीपीएससी सदस्यों, एपीएटी, लोकायुक्त
- उच्च न्यायालय के न्यायधीशों
- अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों
- पंचायत सचिवों
- निश्चित कार्य प्रभारित कर्मचारियों