ऋणखाता (लोन अकाउंट)
एचबीए नियमों के नियम 13 के अन्तर्गत कार्यकारी निर्देशों के अनुसार, ब्याज सहित अग्रिम का भुगतान सरकार को पूर्ण रूप से कर दिया जाने के बाद, महालेखाकार द्वारा प्रमाणीकरण के अधीन, सरकार के पास गिरवी संपत्ति सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी (या उसके उत्तराधिकारियों के हित में जैसा भी हो) को लौटाई जायेगी।
क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जारी करने के प्रस्तावों को अग्रेषित करते समय निम्नलिखित विवरण दिए जाएं:
- स्वीकृति आदेश संख्या और तारीख
- मंजूर किस्त के अनुसार राशि
- पुनर्भुगतान की अवधि
- किश्तों की संख्या
- किश्तों की दर
- लेखा शीर्ष
एचबीए नियमों के नियम 11 के अनुसार, निम्न प्रकार के मामलों में दंड-ब्याज सामान्य दर का 1.5 गुना लगाया जाएगा:
- नियमों के तहत प्रस्तावित विभिन्न औपचारिकताओं को पूरा करने में देरी, जैसे मोर्गेज डीड का निष्पादन, संपत्ति का बीमा और बीमा पॉलिसी का नवीकरण।
- विलम्बित मासिक किश्तों पर
- देरी, चूक या दुरुपयोग के मामले में दांडिक ब्याज की गणना आहरण तिथि से लेकर औपचारिकताओं के पूर्ण होने की तिथि तक की जानी चाहिए।
एचबीए नियमों के नियम 9 के अनुसार ऋण की वसूली निम्नानुसार शुरू होगीः
क्र.सं. | उद्देश्य | वसूली की शुरुआत का महीना |
---|---|---|
1. | घर/फ्लैट के निर्माण (कंस्ट्रक्शन)/साइट-कम-कंस्ट्रक्शन के लिए अग्रिम | अग्रिम की पहली किस्त के आहरण के उन्नीसवीं महीने से |
2 | बनाए गए घर/फ्लैट खरीदने के लिए अग्रिम। | अग्रिम की पहली किस्त के आहरण के चौथे महीने से |
3. | घर/फ्लैट को ठीक करवाने (रिपेयर्स) के लिए अग्रिम। | अग्रिम की पहली किस्त के आहरण के छटे महीने से |
4. | केवल घर साइट की खरीद के लिए अग्रिम | अग्रिम की पहली किस्त के आहरण के तीसरे महीने से |
एचबीए नियमों के नियम 10 के अनुसार, सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित ब्याज दर और ऋण देने के समय चालू ब्याज इन नियमों के अनुसार की गई अग्रिम राशियों पर लागू होगा:
सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज की दर:-
01/04/2010से पहले मंजूर अग्रिमों के लिएः
क) मरम्मत के मामलों में - 8.5% प्र.व.
ख) अग्रिमों के मामलों में मरम्मत के मामलों के अतिरिक्त इत्यादि।
1) अन्तिम ग्रेड कर्मचारियों के लिए - 7.5% प्र.व.
2) अन्य के लिए - 8.5% प्र.व.
01/04/2010 से प्रभावी एवं मंजूर अग्रिमों के लिए(जी.ओ.एमएस.37/दि.10/4/2015):
क) मरम्मत के मामलों में - 5.5% प्र.व.
ख) अग्रिमों के मामलों में मरम्मत के मामलों के अतिरिक्त इत्यादि।
3) अन्तिम ग्रेड कर्मचारियों के लिए - 5.5% प्र.व.
4) अन्य के लिए - 5.0% प्र.व.
वसूलियों को जमा करने के लिए लेखाशीर्ष:
मूल राशि - 7610-00-201-05-001
ब्याज राशि – 0049-04-800-01-001