जीपीएफ़ सूचना
- निधि में प्रवेश के लिए पात्रता
- जीपीएफ अंशदान
- अग्रिम
- आहरण
- अंतिम समापन
- लेखों की वार्षिक विवरणी
- जीपीएफ अंतिम भुगतान समायोजन की स्थिति
- मिसिंग क्रेडिट का समायोजन
- भविष्य निधि बकाया
- जीपीएफ गणना
- पूर्ण कमी, आंशिक कमी और गैर प्रेषित मदों की रिपोर्ट
- अंशधारक/ डीडीओ के लिए जानकारी
- सीएजी शिकायत मामलों की स्थिति
- Grievance/feedback/complaint
- अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
जमा के अंतिम आहरण की अनुमति दी गई है।
जब अंशधारक सेवा (सेवानिवृत्ति, पदच्युत, त्याग पत्र अनिवार्य सेवानिवृत्ति, पद से हटाना इत्यादि पर) छोड़ देता है।
समापन के लिए आवेदन कैसे करें?
- समापन के लिए आवेदन पत्र निर्धारित प्रफोर्मा में जमा करवाया जाना चाहिए।
- अंशधारक/ दावेदार (रों) द्वारा हस्ताक्षरित और विध्वत रूप से भरा गया आवेदन पत्र विभाग को दिया जाना चाहिए ताकि कार्यालय अध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष जो भी लागू हो के द्वारा इसे अपेक्षित दस्तावेजों के साथ प्रधान महालेखाकार को प्रेषित किया जा सके।
समापन के लिए शर्तें
- अधिवर्षिता के मामले में सेवा के अंतिम चार महीनों के दौरान सब्सक्रिप्शन और रिफंड रोक दिए जाने चाहिए।
- वेतन, महंगाई भत्ता, आईआर इत्यादि का बकाया उपरोक्त अवधि के दौरान प्रेषित नहीं किया जाना चाहिए।
- टीए/पीएफडब्ल्यू स्वीकृत नही किया जाना चाहिए और अंशधारक को इसका भुगतान नही किया जाना चाहिए।
- विशेष परिस्थितियों में, जहाँ पीएफडब्ल्यू की स्वीकृति अपेक्षित है, इसे निरपवाद रूप से प्रधान महालेखाकार को संप्रेषित किया जाएगा और पावती प्राप्त की जाएगी।