प्रशासन समूह
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) तेलंगाना राज्य निम्नलिखित श्रेणियों के लिए पेंशन हित लाभों को प्राधिकृत करता है:
- राज्य सरकार के कर्मचारी और उनके परिवार तेलंगाना राज्य संशोधित पेंशन अधिनियम 1980 के अंतर्गत आते हैं।
- तेलंगाना काडर के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी।
- संवैधानिक प्राधिकरण जैसे राज्य के उच्च न्यायाल के माननीय न्यायधीश, लोकायुक्त और राज्य प्रशासनिक प्राधिकरण, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य इत्यादि।
- राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन।
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी):
- अन्य राज्यों के पेंशनर जो तेलंगाना राज्य से पेंशन आहरित करना चाहते हैं उन्हें पेंशन प्राधिकृत करता है।
- जब पेंशनर किसी अन्य राज्य से पेंशन आहरित करने का चयन करता है तो तेलंगाना राज्य के पेंशनरों के पी.पी.ओ. को किसी अन्य राज्य को स्थानांतरित करता है।
- वितीय सहायता के लिए प्राधिकरण जारी करता है।
- कोषागारों से समय बाधित दावों का पुन: सत्यापन
(केवल जीपीओ के मामलों में पुन: सत्यापन; समय बाधित पेंशन दावों – बाकाया दावों को मंजूरी और प्राधिकृत करने हेतु कार्यवाही की जायेगी)