सामान्य भविष्य निधि सूचना
- निधि में शामिल होने की पात्रता
- सामान्य भविष्य निधि अंशदान
- अग्रिम
- निकासी
- अंतिम आहरण
- Annual Statement of Accounts
- Adjustment of Missing Credits
- Applications
- GPF Calculation
- Full Want / Part Want / Unposted Report
- Information for Subscriber/DDO
- Status of C & AG Complaint Cases
- Grievance/feedback/complaint
- FAQ
अभिदाता का खाता:
प्रत्येक अभिदाता के लिए, सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या प्रधान महालेखाकार/ महालेखाकार द्वारा ‘ प्रत्यय ’ के साथ आवंटित की जाती है, जो अभिदाता के विभाग को दर्शाता है। राज्य सरकार में आहरण और संवितरण अधिकारी अपने भुगतान नियंत्रण के अधीन सामान्य भविष्य निधि अभिदाता के संबंध में सामान्य भविष्य निधि वसूली अनुसूचियों के साथ कर्मचारियों का वेतन बिल तैयार करता है और भुगतान एवं क्रेडिट अनुसूचियों और डेबिट वाउचर दोनों के लिए वाउचर संख्या के आवंटन हेतु राजकोष अधिकारी / वेतन और लेखा अधिकारी को प्रेषित करते हैं। राजकोष अधिकारी / वेतन और लेखा अधिकारी, बदले में, इस तरह के लेनदेन के पूरा होने के बाद, प्रत्येक अभिदाता के खाते में डेटा इंदराज करने के लिए प्रधान महालेखाकार /महालेखाकार के कार्यालय को प्रेषित करते हैं। नियम 13* के उप-नियम (2) के अनुसार प्रत्येक अभिदाता के नाम पर तैयार किए गए खाते पर उसकी अभिदान की राशि ब्याज गणना सहित दर्शाई जाएगी।
सामान्य भविष्य निधि खातों का रखरखाव इस कार्यालय में पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत है। इस वेबसाइट के माध्यम से व्यक्तिगत अभिदाता के खाते से संबंधित सामान्य भविष्य निधि विवरण देखा जा सकता है।
उन अभिदाताओं को निम्नांकित एसएमएस (SMS) सेवा प्रदान की गई हैं, जिन्होंने अपने मोबाइल नंबर अपने वेबपेज में पंजीकृत किए हैं।
- अपने वेबपेज में लॉगिंग के समय, अपने भविष्य निधि खाता के डेटा तक सुरक्षित पहुंच के लिए हर बार डायनेमिक OTP मिलेगा.
- उनके खाते में क्रेडिट/डेबिट/बैलेंस पर मासिक एसएमएस
- लापता क्रेडिट पर त्रैमासिक एसएमएस
- लापता क्रेडिट के विवरण प्रस्तुत करने हेतु अनुस्मारक (रीमाइंडर) एसएमएस
- वेब में वार्षिक लेखा विवरण अपलोड करना
- अंतिम आहरण आवेदन की प्राप्ति की सूचना
- भविष्य निधि खाते के अंतिम भुगतान के लिए ई-प्राधिकरण जारी करने और अभिदाता सूचना पर्ची को डाउनलोड करने की सुविधा के बारे में जानकारी
जिन अभिदाताओं ने अपने मोबाइल नंबर पंजीकृत नहीं किए हैं,उनसे अनुरोध है किया जाता है कि वे इसे तुरंत पंजीकृत करें ताकि इस कार्यालय द्वारा प्रदान की गई उपरोक्त सेवाओं का लाभ उठा सकें.
अभिदान की दरें:
G.O.362 वित्त (भत्ते) दिनांक 11/12/2017 के अनुसार, सरकारी कर्मचारी अपने मूल वेतन के कुल 12% की न्यूनतम राशि की अभिदान करेगे (अर्थात) आहरित वेतन मे निर्धारित स्तर पर वेतन मैट्रिक्स, विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन, महंगाई भत्ते। अभिदान के दर को वर्ष में दो बार बढ़ाया जा सकता है और वर्ष में एक बार मार्च में घटाया जा सकता है। (सामान्य भविष्य निधि (तमिलनाडु) नियम 2006 के नियम 9 (ब) तीसरा परंतुक)
अभिदान की शर्तें:
इन कारणों के अलावा, अभिदाता निधि के लिए मासिक अभिदान करेगें:
नियम 29* के तहत अंतिम आहरण की राशि प्राप्त करने के बाद सेवानिवृत्ति के लिए तैयारी छुट्टी, प्रावकाश विभाग में रोजगार आदि।
(सामान्य भविष्य निधि (तमिलनाडु) नियम के नियम 9)
ब्याज:
भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित गणना की पद्धति के अनुसार प्रत्येक वर्ष के लिए की दर पर ब्याज निर्धारित कर, सरकार अभिदाता के क्रेडिट की राशि का भुगतान करेगी। इसे प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन के प्रभाव से इसे क्रेडिट किया जाएगा।