निधि में शामिल होने की पात्रता

पात्रता की शर्ते:

  • : नियुक्त व्यक्तियों के अलावा अन्य सभी सरकारी कर्मचारी जो 01/04/2003 से पहले सेवा में शामिल हुए थे, अनिवार्य रूप से निधि में शामिल होंगे। सेवा के छह महीने पूरे होने पर  अस्थायी और  स्थानापन्न व्यक्ति निधि में शामिल होंगे। ऐसे कर्मचारी जिन्हें अंशदायी भविष्य निधि (तमिलनाडु) में अभिदान करने की आवश्यकता या अनुमति  है वे निधि में शामिल होने के पात्र नहीं हैं। निम्नलिखित व्यक्ति अपने विकल्प में निम्न शर्तों के अनुसार निधि में शामिल हो सकते हैं, अर्थात्:-
  • प्रशिक्षु  और परिवीक्षार्थी - 6 महीने की सेवा पूरी होने से पहले किसी भी समय,
  • पुन: नियुक्त सरकारी कर्मचारी,
  • चेन्नै शहर के विधि अधिकारी.

     तमिलनाडु सरकार, वित्त (पेंशन) विभाग G.O.No.430 दिनांक 06/08/2004 के अनुसार, यह अनिवार्य है कि सभी सरकारी कर्मचारी जिनकी नियुक्ति 01/04/2003 को या उसके बाद हुई हैं  केवल अंशदायी पेंशन योजना के सदस्य बने। तथापि:-

  •      ,  संख्या 92399 /वित्त (पेंशन) विभाग / 2005-1 दिनांक 13.4.2006 और संख्या 12473 /वित्त (पेंशन) विभाग / 2009 दिनांक 27.05.2009 के सरकारी स्पष्ट पत्रों के अनुसार ‘कर्मचारी जो 01.04.03 से पहले ही पेंशनभोगी सरकारी सेवा में थे और 01.04.03 को या उसके बाद नियमित वेतनमान में किसी अन्य सरकारी सेवा में नियुक्त किए गए और बिना किसी ब्रेक/ व्यवधान के नए पद मे कार्यग्रहण करते हैं, वे पेंशन योजना में जारी रह सकते हैं इस शर्त के अधीन कि कर्मचारी ने नियुक्ति के लिए उचित चैनल के माध्यम से आवेदन किया था’।

 

  1.        दैनिक वेतन / समेकित वेतन पर कर्मचारी जिनकी सेवाओं को 01/04/2003 से पहले नियमित वेतनमान के साथ पूर्वव्यापी प्रभाव से नियमित किया गया था, उन्हें पुरानी पेंशन/ सामान्य भविष्य निधि योजना के तहत आवृत किया जाएगा( सरकारी पत्र संख्या 12473 /वित्त(पेंशन) / 2009 दिनांक 27/05/2009)
  •         नियम 10 (ए) (i) के तहत नियुक्त अस्थायी सरकारी कर्मचारी जिनकी सेवाएं 01/04/2003 से पहले नियमित की गई थी, वे पुरानी पेंशन/ सामान्य भविष्य निधि योजना के लिए पात्र हैं।  यदि उन्हें 01/04/2003 को या उसके बाद नियमित किया जाता है, तो वे अंशदायी पेंशन योजना  के अंतर्गत आएंगे, भले ही उन्हें अस्थायी रूप से सामान्य भविष्य निधि नंबर आवंटित किया गया हो (सरकारी पत्र क्रमांक 12473 वित्त (पेंशन)/2009 दिनांक 27/05/2009)

           उम्मीदवार जो तमिलनाडु लोक सेवा आयोग द्वारा 01/04/2003 से पहले चुने गए हैं और 01/04/2003 के बाद सेवा में भर्ती हुए हैं, उन्हें केवल अंशदायी पेंशन योजना  के अंतर्गत ही लाया जाएगा (सरकार का पत्र क्रमांक संख्या 47286/भत्ते/06-1 दिनांक 07/09/2006)

नामांकन

     नियमों के अनुसार प्रथम अनुसूची में निर्धारित लागू प्रपत्रों में प्रत्येक अभिदाता को नामांकित करना होगा। एक अभिदाता परिवार के एक या अधिक सदस्यों को नामित कर सकता है और यदि वह निर्धारित प्रपत्र में एक से अधिक व्यक्तियों को नामित करता है तो प्रत्येक नामित व्यक्ति को देय हिस्सा निर्दिष्ट करे।

  • परिवार की परिभाषा- सामान्य भविष्य निधि नामांकन के लिए, परिवार का गठन ‘पति/पत्नी, माता-पिता, बच्चे, नाबालिग भाई, अविवाहित बहनें, मृतक बेटे की विधवा और बच्चे और यदि अभिदाता का कोई माता-पिता जीवित नहीं है, तो पैतृक दादा-दादी’। एक महिला अभिदाता अपने पति को परिवार के सदस्यों को सूची से निकाल सकती है।
  •  
  • जब एक नामांकन अमान्य हो जाता है- यदि नामांकन करते समय अभिदाता का कोई परिवार नहीं है, वह नामांकन में बता सकता है कि परिवार को प्राप्त करने की स्थिति में नामांकन अमान्य हो जाएगा।
  • नामांकन रद्द करना- किसी भी सदस्य द्वारा दिया गया नामांकन रद्द करने और रद्द किए जाने की हर सूचना, उस सीमा तक मान्य है, जिस तारीक को लेखा अधिकारी या कार्यालय प्रमुख उसे प्राप्त करते है।
  • नामांकन की समीक्षा- प्रत्येक अभिदाता पांच वर्षों में एक बार अपने नामांकन की समीक्षा करेगा और यदि आवश्यक हो, तो नामांकन की  पुष्टि  या किसी  भी बदलाव को सूचित करेगा।