सामान्य भविष्य निधि सूचना
- निधि में शामिल होने की पात्रता
- सामान्य भविष्य निधि अंशदान
- अग्रिम
- निकासी
- अंतिम आहरण
- Annual Statement of Accounts
- Adjustment of Missing Credits
- Applications
- GPF Calculation
- Full Want / Part Want / Unposted Report
- Information for Subscriber/DDO
- Status of C & AG Complaint Cases
- Grievance/feedback/complaint
- FAQ
निधि से अंतिम आहरण
कोष में संचय की अंतिम आहरण सरकारी अधिकारी के लिए देय होगी
- जब कोई अभिदाता सेवा छोड़ता है
- जब एक अभिदाता सेवानिवृत्त होता है
- सेवा के दौरान मृत्यु
अंतिम आहरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करना:
खाते में क्रेडिट की शेष राशि के अंतिम आहरण के लिए अभिदाता / दावेदार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित आवेदन विभाग को सेवानिवृत्ति की तारीख से 4 महीने पहले दी जानी चाहिए (अंतिम निधि कटौती नियमों के अनुसार अभिदान बंद होने के बाद) या जैसे ही सामान्य भविष्य निधि खात को बंद करने की आवश्यकता वाली कोई अन्य घटना उत्पन्न होती है और प्राधिकारी जो अभिदाता को अस्थायी अग्रिम/आंशिक अंतिम आहरण को मंजूरी देने के लिए सक्षम है उसे अपेक्षित दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार कार्यालय को भेजा जाना चाहिए।
भुगतान की विधि:
उन मामलों के संबंध में जहां अंतिम समापन के आवेदन पत्र अभिदाता की सेवानिवृत्ति से पहले प्राप्त किए गए हैं, लेखा अधिकारी अभिदाता के खातों के सत्यापन के बाद, कम से कम सेवानिवृत्ति की तारीख से एक महीने पहले, जो देय के रूप में निर्धारित किया जाएगा, उस राशि के लिए एक प्राधिकरण जारी करेगें, लेकिन सेवानिवृत्ति की तिथि की अगली तारीख या उसके बाद भुगतान किया जाएगा। यदि सामान्य भविष्य निधि संचय प्राप्त किए बिना उक्त सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु हो जाती है तो सरकारी कर्मचारी को देय सामान्य भविष्य निधि संचय उस व्यक्ति (यों) को भुगतान किया जाएगा, जिन्हें राशि प्राप्त करने का अधिकार नियमानुसार नामांकन के माध्यम से प्रदान किया गया है। यदि सेवा में रहते हुए सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है और जहां नामांकन नहीं है, तमिलनाडु सामान्य भविष्य निधि नियमों के अनुसार पात्र कानूनी उत्तराधिकारी को राशि का भुगतान किया जाएगा।
एक सरकारी कर्मचारी के धन को एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया
सरकारी कर्मचारी जो स्थायी रूप से सरकार के अधीन पेंशन योग्य सेवा में स्थानांतरित किए जाते हैं और जो एक गैर-अंशदायी भविष्य निधि या स्थानीय निकाय या राज्य रेलवे भविष्य निधि मे अभिदान कर रहे थे उन के मामलों में:
राशि के हस्तांतरण की तारीख को उनके खाते या इस तरह के अन्य फंड में उनकी अभिदान की राशि ब्याज सहित संबंधित सरकार की सहमति से सम्बंधित निधि में अभिदाता के क्रेडिट में स्थानांतरित कर दिया जाए। तमिलनाडु सामान्य भविष्य निधि नियम के नियम 32 (ए)
सामान्य भविष्य निधि से किसी अन्य भविष्य निधि खाते में शेष राशि का अंतरण यानी विश्वविद्यालय आदि
- अन्य सेवा में शामिल होने से पहले जिनके अधीन उन्होंने अंतिम बार सेवा की थी जैसे निम्नलिखित विवरणों के साथ स्पष्ट रूप से अभिदाता को विधिवत रूप से भरे हुए आवेदन कार्यालय के प्रमुख को प्रस्तुत करना चाहिए, जो आगे इस कार्यालय को अग्रेषित करेगें.
- खाता बंद करने का आवश्यक कारण,
- नया भविष्य निधि खाता संख्या,
- पूरे पते के साथ आहरण अधिकारी का नाम जिसके पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट तैयार किया जाना चाहिए और बैंक और शाखा का नाम जिस पर डिमांड ड्राफ्ट देय है.