महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) केजीपीएफ नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार 01.04.2006 से पहले नियुक्त कर्नाटक राज्य सरकार के कर्मचारियों के व्यक्तिगत जीपीएफ खातों का रखरखाव करते हैं।
अंश अंतिम निकासी (पीएफडब्लू) और अंतिम निकासी (एफडब्लू) के संबंध में प्राधिकरण, अंशधारकों द्वारा अंतिम निकासी के संबंध में पूर्ण रूप में स्वीकृत आदेश प्राप्त होने पर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय द्वारा अंशधारकों को जारी किए जाते हैं, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अग्रेषित किए जाते हैं।
कार्यालय में सामान्य भविष्य निधि समूह का नेतृत्व उप महालेखाकार (डीएजी) के पद के एक आईएएंडएएस अधिकारी द्वारा किया जाता है।
निधि का गठन:
केजीपीएफ नियम, 2016 के नियम 3 के प्रावधानों के अनुसार
1. निधि का रखरखाव रुपए में किया जाएगा।
2. इन नियमों के अंतर्गत निधि में भुगतान की गई सभी राशियां सरकार की पुस्तकों में "कर्नाटक सरकार के कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि" नामक खाते में जमा की जाएंगी।