अप्रत्यक्ष कर
हैदराबाद, विशाखापट्टनम एवं भुवनेश्वर सीजीएसटी क्षेत्रों के सीबीआईसी क्षेत्रीय संस्थानों के अंतर्गत आने वाले अप्रत्यक्ष कर अर्थात जीएसटी एवं सीमाशुल्क की लेखापरीक्षा नि.म.ले.प के डीपीसी अधिनियम 1971 की धारा 16 के अंतर्गत की जाती है।
हैदराबाद, विशाखापट्टनम एवं भुवनेश्वर सीजीएसटी क्षेत्रों के सीबीआईसी क्षेत्रीय संस्थानों के अंतर्गत आने वाले अप्रत्यक्ष कर अर्थात जीएसटी एवं सीमाशुल्क की लेखापरीक्षा नि.म.ले.प के डीपीसी अधिनियम 1971 की धारा 16 के अंतर्गत की जाती है।