सूचना का अधिकार अधिनियम
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 नागरिकों के लिए सूचना के अधिकार की व्यावहारिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरणों के नियंत्रणाधीन सूचना तक सुरक्षित पहुंच का अधिकार प्रदान करने, प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के काम में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों का गठन उससे जुड़े या इसके अतिरिक्त आकस्मिक मामलों के लिए बनाया गया वाला एक अधिनियम है।
आवेदन करने की प्रक्रिया
जो व्यक्ति इस अधिनियम के तहत कोई जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक है, वह निम्न प्रक्रिया में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार अंग्रेजी या हिंदी में लिखित रूप में अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उस शुल्क के साथ अनुरोध कर सकता है।
आवेदन फॉर्म का प्रारूप
आवेदक को पत्राचार हेतु अपना नाम और पता, दूरभाष संख्या (वैकल्पिक) तथा विशिष्ट सूचना जो वह चाहता/चाहती है, यदि संख्या एवं तिथि के साथ संभव हो, स्पष्ट रूप से उल्लिखित करना चाहिए।
शुल्क
1.शुल्क का भुगतान सी.पी.आई.ओ, महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय), हैदराबाद के कार्यालय, के पक्ष में किया जाए।
2.शुल्क का मात्रा:- धारा 6 की उप-धारा(1) के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने का अनुरोध दस रुपए के आवेदन शुल्क के साथ किया जाना चाहिए जैसा कि उपरोक्त उल्लेख किया गया है, अन्यथा अनुरोध को वैध नहीं माना जाएगा तथा कोई सूचना उपलब्ध नहीं कारवाई जाएगी।
धारा 7 की उप-धारा (1) के तहत सूचना उपलब्ध करवाने हेतु निम्नलिखित दरों पर शुल्क प्रभारित किया जाएगा:-
1. प्रत्येक सृजित पृष्ठ या उसकी फोटोप्रति के लिये दो रूपए (ए-4 या ए-3 पृष्ठ)
2. बड़े आकार के पृष्ठ में किसी फोटोप्रति का वास्तविक प्रभार या लागत मूल्य
3. नमूनों अथवा प्रतिमानों हेतु वास्तविक लागत अथवा कीमत एवं
4. अभिलेखों का निरीक्षण हेतु निरीक्षण के प्रथम घंटे के लिये कोई शुल्क नहीं है और बाद के प्रत्येक घंटे के लिये पांच रूपये का शुल्क।
आवेदन तथा शुल्क हेतु पावती की व्यवस्था:-
आवेदन तथा शुल्क हेतु पावती की व्यवस्था कार्यालय के रिसेप्शन काउंटर पर की गई है। आवेदक उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार अपेक्षित शुल्क का भुगतान भी कर सकता है।
अपील एवं अपीलीय अधिकारी इत्यादि, यदि कोई हों
सीपीआईओ/पीआईओ के निर्णय के विरुद्ध, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अनुसार अपीलीय अधिकारी से अपील की जा सकती है।
श्री राकेश सी सज्जन, उपनिदेशक (प्रशासन) केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी हैं।
दूरभाषः 040- 23234497
महानिदेशक प्रथम अपीलीय अधिकारी हैं।