केंद्रीय व्यय लेखापरीक्षा
ओडिशा में शाखा कार्यालय में इकाइयों सहित सत्ताईस (27) केंद्रीय स्वायत्त निकायों की वित्तीय लेखापरीक्षा हर साल धारा 19(2) और 20(1) के तहत की जाती है, जिसके लिए निदेशक जीनरल ऑफ ऑडिट (केंद्रीय) प्रमुख लेखा परीक्षक हैं और संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों को अलग-अलग ऑडिट रिपोर्ट जारी की जाती हैं। संसद के दोनों सदनों में अंतिम रूप से प्लेसमेंट के लिए।
निकायों की लेखा परीक्षा इकाइयों की पहचान पर धारा 14 के तहत और सी एंड एजी (डीपीसी) अधिनियम, 1971 के 19 (2) और 20 (1) के तहत उप-लेखा परीक्षक के रूप में की जाती है।
क्रम सं | ऑडिट यूनिट का प्रकार | लेखापरीक्षा इकाइयों की |
1 | प्रधान लेखा परीक्षा इकाई | 24 |
2 | उप लेखा परीक्षा इकाई | 200 |
3 | एनजीओ (धारा 14) | 77 |
4 | सीजीओ | 102 |
कुल | 403 |