तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में सीबीडीटी क्षेत्र संरचनाओं के तहत आने वाले प्रत्यक्ष करों की लेखापरीक्षा सी एंड एजी डीपीसी अधिनियम 1971 की धारा 16 के तहत की जाती है।


 प्रत्यक्ष करों का ऑडिट ब्रह्मांड।

 

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