प्रत्यक्ष कर
तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा राज्यों के सीबीडीटी क्षेत्रीय संस्थानों के अंतर्गत आने वाले प्रत्यक्ष कर की लेखापरीक्षा नि.म.ले.प के डीपीसी अधिनियम 1971 की धारा 16 के अंतर्गत की जाती है।
तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा राज्यों के सीबीडीटी क्षेत्रीय संस्थानों के अंतर्गत आने वाले प्रत्यक्ष कर की लेखापरीक्षा नि.म.ले.प के डीपीसी अधिनियम 1971 की धारा 16 के अंतर्गत की जाती है।