ए. एम. जी.-I (सिविल)
अनुभाग और कार्य
एएमजी- I (सिविल) सेक्टर उपमहालेखाकार / ए.एम.जी.-। नियंत्रण के तहत है। ए.एम.जी.-। को चार वर्गों में विभाजित किया गया है जिनका नाम मुख्यालय, वेटिंग- I, वेटिंग- II और DP सेल है जो कि एक प्रभावी और प्रभावी तरीके से सौंपे गए कार्य का निर्वहन करता है। प्रत्येक अनुभाग एक सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के सीधे नियंत्रण में है और उनके संबंधित श्री लेखा परीक्षा अधिकारियों की पूरी निगरानी है। प्रत्येक सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी को सीनियर ऑडिटर / ऑडिटर, क्लर्क और मल्टी-टास्किंग स्टाफ द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।
प्रत्येक अनुभाग को आवंटित कार्यों का विवरण:-
मुख्यालय
सीएजी और अन्य कार्यालयों से संबंधित मैटर, ऑडिट प्लान, आरटीआई ट्रेनिंग, इन-हाउस ट्रेनिंग, टूर प्रोग्राम, शिकायत के मामले / ऑडिट के लिए अनुरोध, निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त करना, टीए एडवांस / एडजस्टमेंट बिल, ड्राफ्ट पैरा, ट्रांसफर और पोस्टिंग से संबंधित कार्य सभी मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक रिपोर्ट, कैलेंडर ऑफ रिटर्न और अन्य कार्यों का समेकन उच्च प्राधिकरण द्वारा आवंटित के रूप में। एएमजी- I (सिविल) / मुख्यालय द्वारा स्वीकृत किए जाने वाले फील्ड स्टाफ और मुख्यालय के कर्मचारियों की छुट्टी।
वेटिंग –I
(1) भवन (2) ऊर्जा (3) और वन और सभी स्वायत्त निकायों से संबंधित कार्यों के विभागों की निरीक्षण रिपोर्ट की वेटिंग / समीक्षा। सभी मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक रिपोर्टों का संकलन, आवक / जावक रजिस्टरों और अन्य कार्यों को उच्च प्राधिकरण द्वारा आवंटित के रूप में। अनुभाग द्वारा कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश स्वीकृत किए जाएं।
वेटिंग –II
(1) आरसीडी, (2) डीडब्ल्यूएसडी (3) और शहरी विकास और आवास के निरीक्षण रिपोर्ट की वेटिंग / समीक्षा। स्वायत्त निकायों से संबंधित सभी कार्य और उच्च प्राधिकरण द्वारा आवंटित के रूप में अन्य कार्य। सभी मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक रिपोर्टों का संकलन, आवक / जावक रजिस्टर, आदि। अनुभाग द्वारा स्वीकृत कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश।
डीपी सेल
एएमजी- I के ऑडिट क्षेत्राधिकार के तहत सभी विभागों के संबंध में ऑडिट रिपोर्ट के लिए सभी मसौदा पैरा और उनके प्रारूपण का प्रसंस्करण।
लेखा परीक्षा की यूनिट्स
एएमजी- I के ऑडिट क्षेत्राधिकार के तहत विभागों और संबंधित ऑडिट इकाइयों की सूची इस प्रकार है
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क्षेत्र
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विभाग
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इकाइयों की कुल संख्या
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एएमजी-I
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भवन
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32 |
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ऊर्जा
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06 |
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150 |
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सड़क / एनएच
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59 |
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डीडब्ल्यूएसडी |
61 |
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शहरी विकास और आवास |
40 |
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348 |
वन प्राप्ति और व्यय Ø भारतीय वन अधिनियम, 1927 Ø वन संरक्षण अधिनियम, 1960 Ø वन संरक्षण नियम, 1981 Ø बिहार वन (संशोधन) अधिनियम, 1981 Ø बिहार सरकार के महत्वपूर्ण पत्र और आदेश / झारखंड (कम्पेंडियम), 1972 Ø वन संरक्षण अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के महत्वपूर्ण पत्र और आदेश Ø वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 Ø वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 1991 Ø बिहार सार्वजनिक भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1927 (BPLE) Ø बिहार वन नियमावली Ø बिहार सॉ मिल्स (विनियम) नियम, 199 पीडब्ल्यूडी विभाग / विभाग और नागरिक कार्यालयों का परिवहन लेखा परीक्षा > नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां, और सेवा की बाध्यता) अधिनियम 1971 यू / एस 13, 19 (2), 20 (1) > O.P. Manual। > M.S.O. (लेखा परीक्षा) > SAI का ऑडिट मानक INTOSAI और ASOSAI के साथ पढ़ा जाता है > M.S.O. (तकनीकी) > झारखंड वित्तीय नियम > झारखंड थर्मल नियम > अभ्रक शहरी विकास और आवास लेआउट का परिवहन लेखा परीक्षा Ø झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 Ø झारखंड नगर लेखा नियमावली 2012 (A & B)

