भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 149 150 151 तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 के अनुसार, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) झारखंड, रांची नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अधीन कार्य करता है और झारखंड सरकार के सभी व्यय और प्राप्तियों के साथ-साथ इसके प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों के लेखापरीक्षा के लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त, इसे राज्य सरकार के स्थानीय प्राधिकारियों और निकायों के लेखापरीक्षा का कार्य भी सौंपा गया है।

Back to Top