विधान के साथ इंटरफेस
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 13 से 21, 23 और 24 के अनुसार, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) झारखंड, रांची भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अधीन कार्य करता है और झारखंड सरकार के सभी व्यय और प्राप्तियों के साथ-साथ इसके प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों के लेखापरीक्षा के लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त, इसे राज्य सरकार के स्थानीय प्राधिकारियों और निकायों के लेखापरीक्षा का कार्य भी सौंपा गया है।