राज्य वित्त, विनियोग लेखा, अनुपालन लेखापरीक्षा, निष्पादन लेखापरीक्षा और एकल अनुच्छेदों पर लेखापरीक्षा रिपोर्टें प्रतिवर्ष तैयार की जाती हैं और संसद में प्रस्तुत की जाती हैं।

प्रक्रिया
झारखंड सरकार पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जाने के बाद, उसे वित्त विभाग के प्रमुख को इस अनुरोध के साथ सौंप दिया जाता है कि उसे शीघ्र प्रस्तुत करने की व्यवस्था की जाए। एक प्रति झारखंड के माननीय राज्यपाल के सचिव को भी सूचनार्थ सौंपी जाती है। विधानमंडल में रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के संबंध में वित्त विभाग से विधानसभा सचिवालय को सूचना प्राप्त होने के बाद, यह कार्यालय विधानसभा को रिपोर्ट की आवश्यक संख्या में प्रतियाँ सौंपने की व्यवस्था करता है, ताकि रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के तुरंत बाद, प्रतियाँ विधान सभा के सदस्यों के बीच वितरित की जा सकें। रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद, उसे भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की वेबसाइट के साथ-साथ झारखंड के महालेखापरीक्षक (एजी) की समग्र वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाता है। रिपोर्ट की प्रतियाँ कवरेज के लिए मीडिया को भी भेजी जाती हैं।

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