पेंशन
पेंशन नियमों के संदर्भ के लिए पुस्तकें
- सीसीएस (पेंशन) नियम 1972
- एच.पी. पूर्व-परिपक्व सेवानिवृत्ति नियम, 1976
- अखिल भारतीय सेवा (DCRB) नियम 1958
- अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के पेंशन मामलों से संबंधित है।.
सीसीएस का परिशिष्ट I ((पेंशन का प्रतिवेदन) नियम, 1981
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम 1954
- एच.पी. विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1971 में पेंशन के भुगतान के संबंध में नियम और आदेश शामिल हैं
एच.पी. अंशदायी पेंशन नियम 2006 और राज्य सरकार के आदेश।.
एनपीएस के बारे में। H.P ट्रेजरी नियम 2017 में पेंशन के भुगतान के संबंध में नियम और आदेश शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अधिसूचना संख्या फिन (पेन) की वीडियोग्राफी की दिनांक अपने कर्मचारियों को CCS (पेंशन) नियम 1972 को अपनाया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने उनकी अधिसूचना संख्या फिन (पेन) ए (3) -1/96, दिनांक 15.05.2003 को केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 को हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए अपने आवेदन में संशोधित किया और कहा 15.05.2003 को या उसके बाद हिमाचल प्रदेश राज्य में की गई सभी नियुक्तियों के लिए नियम अनुचित थे। हिमाचल के कार्यालय मेमोरेंडम नं। फिन (पेन) ए (3) -1 / 96 दिनांक 18.09.2017 ने राज्य सरकार को ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी के लाभ पेश किए हैं। 22.09.2017 को या उसके बाद न्यू पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए या उनकी मृत्यु हो गई।