आवेदन निर्धारित प्रारूप में होना चाहिए और इसे कार्यालय / विभाग के प्रमुख के माध्यम से आवश्यक दस्तावेजों / बाड़ों के साथ इस कार्यालय में भेजा जाना चाहिए।

निर्धारित फॉर्म इस प्रकार हैं: - लाइव मामलों के लिए फॉर्म -1 में डीडीओ के माध्यम से एफपी आवेदन और मृत्यु के मामलों के लिए फॉर्म -2।