सामान्य भविष्य निधि बारे में जानकारी
- सामान्य भविष्य निधि में शामिल होने की पात्रता
- सामान्य भविष्य निधि अंशदान
- नए आबंटन मामले
- अग्रिम
- निकासी
- अंतिम समापन
- खातों का वार्षिक विवरण
- जीपीएफ अंतिम भुगतान निपटान की स्थिति
- सामान्य भविष्य निधि एनआरए सेटलमेंट की स्थिति
- आवेदन अग्रेषित करना
- जीपीएफ एफपी प्राधिकरण
- लेजर कार्ड
- मिसिंग क्रेडिट का समायोजन
- आवेदन
- भविष्य निधि शेष
- जीपीएफ गणना
- फुल वांट /पार्ट वांट/ अनपोस्टेड रिपोर्ट
- सब्सक्राइबर / डीडीओ के लिए सूचना
- सीएजी शिकायतों की स्थिति
- अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
सभी अस्थायी सरकारी कर्मचारी एक वर्ष की निरंतर सेवा के बाद 15-05-2003 से पहले शामिल हुए, सभी पुन: नियोजित पेंशनभोगियों (योगदानकर्ता भविष्य निधि में प्रवेश के लिए पात्र के अलावा अन्य) और सभी स्थायी सरकारी कर्मचारी कोष की सदस्यता लेंगे।