सामान्य भविष्य निधि बारे में जानकारी
- सामान्य भविष्य निधि में शामिल होने की पात्रता
- सामान्य भविष्य निधि अंशदान
- नए आबंटन मामले
- अग्रिम
- निकासी
- अंतिम समापन
- खातों का वार्षिक विवरण
- जीपीएफ अंतिम भुगतान निपटान की स्थिति
- सामान्य भविष्य निधि एनआरए सेटलमेंट की स्थिति
- आवेदन अग्रेषित करना
- जीपीएफ एफपी प्राधिकरण
- लेजर कार्ड
- मिसिंग क्रेडिट का समायोजन
- आवेदन
- भविष्य निधि शेष
- जीपीएफ गणना
- फुल वांट /पार्ट वांट/ अनपोस्टेड रिपोर्ट
- सब्सक्राइबर / डीडीओ के लिए सूचना
- सीएजी शिकायतों की स्थिति
- अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
निधि से अग्रिम
नियम पुस्तिका में सूचीबद्ध खर्च को पूरा करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी के विवेक पर फंड में उसकी / उसके क्रेडिट के लिए खड़ी राशि से एक ग्राहक को अस्थायी अग्रिम दी जा सकती है।
मंजूरी के लिए शर्तें
नियमों की 5 वीं अनुसूची में निर्दिष्ट एक प्राधिकरण द्वारा लिखित में एक अनुमोदन आदेश होना चाहिए। अस्थायी अग्रिम, विशेष कारणों को छोड़कर, शेष राशि का 50% से अधिक उसके क्रेडिट पर नहीं होना चाहिए। पहली अग्रिम के आहरण की तारीख से 6 महीने के बाद ही 2 अग्रिम की मंजूरी दी जा सकती है, और इस तथ्य को अनुमोदन क्रम में प्रमाणित किया जाना चाहिए।
अग्रिमों की वसूली
अग्रिम संख्या के बराबर मासिक किस्तों में सब्सक्राइबर से अग्रिम वसूल किया जा सकता है क्योंकि अनुमोदन प्राधिकारी प्रत्यक्ष कर सकता है, लेकिन ऐसी संख्या 12 से कम नहीं होगी, जब तक कि ग्राहक चुनाव नहीं करता है, या 24/36 से अधिक नहीं होता है। जब कोई अग्रिम चल रहा होता है, तो इसे तब समेकित किया जाना चाहिए जब एक दूसरी अग्रिम स्वीकृत हो जाती है और अग्रिम की वसूली के लिए बाद की किस्तें समेकित राशि के संदर्भ में तय की जाएंगी। अस्थायी अग्रिमों पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। TN GPF नियम के नियम 15 (1) के नीचे दिए गए नियम के अनुसार नियम 9 के अनुसार, पिछले चार महीनों की सेवा के दौरान GPF की सदस्यता / वापसी की कोई वसूली नहीं होगी। इसलिए, अग्रिम देने के लिए सक्षम अधिकारियों ने वसूली के लिए बस्तियों की संख्या 36 महीने की सीमा से अधिक नहीं होगी, ताकि सेवानिवृत्ति की तारीख से चार महीने पहले पूरी तरह से अग्रिम को पुनर्प्राप्त किया जा सके।