प्रधान महालेखाकार (लेखा और हकदारी) को पेंशन कागजात अग्रेषित करना।

पेंशन स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले फॉर्म पेन-3 को पूरा करेगा और पूरा होने के बाद, सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष से पहले प्रधान महालेखाकार (लेखा और हकदारी) , हरियाणा को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ फॉर्म पेन -4 में अग्रेषित करेगा।: -

क्रम सं. प्रपत्र  . प्रपत्र

1.            फॉर्म पेन-1, पेन-2 और पेन-3 विधिवत भरे हुए

2.            अक्षमता का चिकित्सा प्रमाण पत्र (यदि दावा अशक्तता पेंशन के लिए है)

3             सेवा के दौरान मृत्यु होने पर सेवानिवृत्ति के आदेश या मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति

4.            डीडीओ द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित ई-वेतन प्रणाली से उत्पन्न अंतिम वेतन प्रमाणपत्र

5             सेवा पुस्तिका में किए गए सत्यापन की प्रविष्टियों के संदर्भ में अर्हक और गैर-अर्हक सेवा का विवरण

6             पेंशन की गणना शीट, पेंशन का रूपान्तरण, मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और पारिवारिक पेंशन (सामान्य और बढ़ी हुई)

7             सेवा पुस्तिका सभी प्रकार से पूर्ण (सेवा पुस्तिका में सेवानिवृत्ति की तिथि अंकित की जाए)

8.            सेवानिवृत्ति के समय कोई न्यायिक या विभागीय कार्यवाही लंबित नहीं होने का प्रमाण पत्र

9.            ग्रुप ए और बी सरकारी कर्मचारी के मामले में सतर्कता विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र

10.          यदि सरकारी कर्मचारी को निलंबित, अनिवार्य सेवानिवृत्त, सेवा से हटा दिया गया या बर्खास्त कर दिया गया है तो उसकी पुनः

               बहाली के संबंध में संक्षिप्त विवरण

11.          कार्यालय प्रमुख या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित, पति/पत्नी के साथ में अलग-अलग,

              उसके बिना पासपोर्ट आकार के फोटो की चार प्रतियां।

12           कार्यालय प्रमुख या उनके द्वारा अधिकृत किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित सरकारी कर्मचारी और पति/पत्नी के

              तीन नमूना हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान की दो पर्चियां।

13           पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र सरकारी कर्मचारी और परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड की फोटो कॉपी, यदि कोई हो।

14           यदि बाद के चरण में ऐसा पाया जाता है, तो पेंशन के अतिरिक्त भुगतान, पेंशन और ग्रेच्युटी के कम्युटेशन की वापसी के संबंध में

               घोषणा-पत्र । (सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किया )

15           दीर्घकालिक ऋणों और अग्रिमों तथा सरकारी आवास के किराये के समायोजन के संबंध में वचन-पत्र। (सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी

               द्वारा प्रस्तुत किया जाना है)

16           चिकित्सा भत्ते हेतु विकल्प। (सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किया जाना है)

जहां पेंशन लाभ का भुगतान प्रधान महालेखाकार, हरियाणा के अलावा किसी अन्य लेखा सर्कल से वांछित है, पेंशन मंजूरी प्राधिकारी प्रधान महालेखाकार (लेखा और हकदारी), हरियाणा को दो प्रतियों में फॉर्म पेन -4 भेजेगा।

पेंशन की मंजूरी करने वाला प्राधिकारी प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा को पेंशन मामला प्रस्तुत करने के बाद सरकारी कर्मचारी को पेंशन, पेंशन के कम्युटेशन, मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और पारिवारिक पेंशन (सामान्य और बढ़ी हुई) की गणना शीट की एक प्रमाणित प्रति प्रदान करेगा। ।

पेंशन मंजूरी प्राधिकारी नियम 73 के अनुसार सरकारी बकाया सुनुश्चित कर एवं उसका आकलन करने के बाद, सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख से कम से कम दो महीने पहले प्रधान महालेखाकार (लेखा और हकदारी), हरियाणा को विवरण प्रस्तुत करेगा ताकि इसके भुगतान को अधिकृत करने से पहले ग्रेच्युटी से बकाया राशि वसूल कर ली जाए ।