राज्य सिविल सेवा नियमों के गठन से पहले, राज्य सरकार के पेंशन लाभ। कर्मचारी मौलिक नियमों के तहत बनाए गए सहायक नियमों द्वारा शासित होते थे, लेकिन वर्तमान में पारिवारिक पेंशन, डी.सी.आर.जी और पेंशन के कम्युटेशन (हरियाणा सरकार के पेंशनभोगियों से संबंधित) सहित पेंशन से संबंधित नियम हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 में शामिल हैं। केवल वे कर्मचारी जिन्होंने 20 वर्ष की अर्हक सेवा प्रदान की है, वे ही पेंशन के हकदार हैं। पेंशन एक सेवानिवृत्ति लाभ है, जो सरकार को मासिक रूप से भुगतान किया जाता है सेवानिवृत्ति पर

हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016

 

पंजाब. सीएसआर खंड II (एचआर सरकार द्वारा अपनाया गया)