मेरी पेंशन का कम्यूट किया हुआ भाग कौन बहाल करेगा और कब टी.ओ. /बैंक ने पेंशन के परिवर्तित मूल्य की पूरी राशि वसूल कर ली है?
पेंशन का परिवर्तित भाग पेंशन संवितरण प्राधिकारियों द्वारा हरियाणा सरकार के समय-समय पर जारी किए गए निर्देश अनुशरण में बहाल किया जाएगा। । बी) हरियाणा सरकार के वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या 2/51/2008-1 संशोधित दिनांक 10-5-2011 के अनुसार जो 10-5-2011 से लागू है। 17-4-2009 "सेवानिवृत्ति पर संराशित पेंशन का अंश अर्थात सेवानिवृत्ति/पूर्व परिपक्वता सेवानिवृत्ति की तारीख से 15 वर्ष पूरे होने पर या संराशीकृत मूल्य की वास्तविक प्राप्ति से 15 वर्ष, जो भी बाद में हो, बहाल किया जाएगा। सी) पहले वित्त विभाग के पत्र संख्या एफडी हरियाणा/1/2/18-2एफआर-II दिनांक 4-3-2003 के अनुसार, सेवानिवृत्ति पर पेंशन का अंश दिनांकित 1.4.2003 से परिवर्तित किया जाता था। 1-1-96, परिवर्तित मूल्य की वास्तविक प्राप्ति से 15 वर्षों के बाद बहाल किया जाना था और समयपूर्व सेवानिवृत्ति के मामले में प्रति वर्ष 8.1% की दर से अनुमानित ब्याज लिया जाना था। (ब्याज दर 2.8% प्रति वर्ष से बढ़ा दी गई थी) 1-1-96 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वालों के लिए 8.1% प्रति वर्ष (आदेश दिनांक 4-3-2003 जारी होने की तारीख से प्रभावी।)
1.1.2006 से लागू न्यूनतम वेतनमान के 50% + जीपी + संबंधित वेतनमान के एनपीए की दर पर पेंशन तय करते समय एनपीए के लाभ को ध्यान में क्यों नहीं रखा जा रहा है? 1-1-2006 और जहां अर्हक सेवा 33 वर्ष या अधिक है?
1-1-2006 से पहले के सेवानिवृत्त लोगों के मामले में, वेतनमान के न्यूनतम में एनपीए शामिल नहीं है। जैसा कि हरियाणा सरकार के वित्त विभाग द्वारा अधिसूचना संख्या 1/2 (8) 98-2FR-II (भाग-VIII) दिनांक 10-6-2011 द्वारा स्पष्ट किया गया है।
मेरी पेंशन की गणना करते समय पी.पी. एवं एस.पी. को ध्यान में क्यों नहीं रखा गया है?
हरियाणा सरकार की अधिसूचना 2/51/2008-1 पेंशन दिनांक 17-4-2009 के अनुसार संशोधित वेतन संरचना में वेतन का अर्थ वेतन बैंड प्लस ग्रेड वेतन है और इसमें किसी अन्य प्रकार का वेतन जैसे विशेष वेतन आदि शामिल नहीं है।
मुझे अपने अंतिम वेतन के 50% के बराबर पेंशन क्यों नहीं मिल रही है जबकि मेरी सेवा 28 वर्ष से अधिक है और सेवानिवृत्ति की तारीख 1-1-2006 के बाद है?
17-4-2009 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के मामले में, 33 साल की योग्यता सेवा के साथ पूर्ण पेंशन का संबंध इस हद तक संशोधित किया गया है कि एक बार सरकारी कर्मचारी 28 साल की न्यूनतम योग्यता सेवा प्रदान करने के बाद सेवानिवृत्त हो जाता है, तो पेंशन दी जाती है। अन्य शर्तों के अधीन परिलब्धियों का 50% होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, 17-04-2009 को या उसके बाद सेवानिवृत्ति के मामले में 28 साल की योग्यता सेवा पर अंतिम वेतन के 50% के बराबर पेंशन देय है।
मुझे 10 वर्षों से बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन का भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है जबकि हरियाणा सरकार ने इसकी अवधि 7 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दी है?
हरियाणा सरकार की अधिसूचना संख्या 2/51/2008-1 पेंशन दिनांक 17-4-2009 के अनुसार बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन उस सरकारी कर्मचारी के परिवार को 10 वर्ष की अवधि के लिए देय होगी जिसकी 7 वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा पूरी करने के बाद सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है। 10 वर्षों के लिए बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन का उपरोक्त संशोधित प्रावधान वहां लागू नहीं है जहां बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन की अवधि 1-1-2006 को या उससे पहले पूरी हो गई है।
क्या मैं विधवा बेटी के लिए पारिवारिक पेंशन की हकदार हूं? मेरे पति की मृत्यु मेरे पिता/माता की मृत्यु के बाद हुई?
हरियाणा सरकार ने पत्र संख्या 2/53/2009-1/पेंशन दिनांक 26 अप्रैल 2010 के माध्यम से स्पष्ट किया है कि विधवा/तलाकशुदा बेटी पारिवारिक पेंशन की हकदार होगी, यदि उसकी मृत्यु के समय वह विधवा/तलाकशुदा थी। जोकि दिनांक 17-4-2009 की सरकारी अधिसूचना में निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करने के अधीन है
यदि विकल्प चुनने से पहले किसी पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाती है तो क्या परिवार को 40% कम्युटेशन का लाभ दिया जा सकता है?
नहीं
क्या 15 साल के बाद पेंशन के कम्युटेशन हिस्से की बहाली के लिए प्रधान महालेखाकार कार्यालय से किसी प्राधिकरण की आवश्यकता है?
नहीं, परिवर्तित हिस्से की बहाली सीवीपी प्राधिकरण या समय-समय पर जारी हरियाणा सरकार के निर्देशों के अनुसार पेंशन संवितरण प्राधिकारी द्वारा की जानी है।
15 वर्ष के बाद पेंशन के कम्युटेशन हिस्से की बहाली के लिए पीआर से 15 वर्ष की अवधि की गणना की जाती है।
सेवानिवृत्ति की तारीख से 15 वर्ष या सीवीपी की वास्तविक प्राप्ति से 15 वर्ष, जो भी बाद में हो, पूरा होने पर बहाली
क्या महंगाई राहत मूल मूल पेंशन पर या संराशीकरण के बाद कम पेंशन पर देय है?
महंगाई राहत मूल पेंशन पर डीआर देय है।
क्या पेंशन के कम्युटेशन की कोई सीमा है?
हाँ-हरियाणा सरकार के पेंशनभोगी के लिए पेंशन का 40% तक और हरियाणा राज्य के न्यायिक अधिकारियों के लिए 50% तक (सरकारी अधिसूचना दिनांक 11-2-2011 देखें)
क्या ग्रेच्युटी पर कोई सीमा है और यदि हां तो स्वीकार्य अधिकतम राशि क्या है?
अधिसूचना दिनांक 3/3/2017 के अनुसार डीसीआरजी की अधिकतम सीमा 20.00 लाख होगी
न्यूनतम और अधिकतम पेंशन/पारिवारिक पेंशन क्या है?
न्यूनतम पेंशन रु. 9000/- प्रति माह और उच्चतम वेतन का 50% तक अर्थात अधिकतम 2,24,100/ न्यूनतम पारिवारिक पेंशन 1-1-2016 से 9000/- और अधिकतम 67230 (2,24,100/- का 30%) है। 1-1-2016 से प्रभावी।