पेंशन बारे जानकारी
मुआवजा पेंशन: यह ऐसे सरकारी कर्मचारी को देय है जो अपने स्थायी पद के समाप्त होने के कारण तब सेवामुक्त हो गया है जब उसे किसी अन्य उपयुक्त नियुक्ति में समायोजित नहीं किया जा सका।
सरकारी कर्मचारी को तीन महीने का नोटिस अथवा नोटिस के एवज में वेतन देना जरूरी है।
नोटिस अवधि के दौरान कोई पेंशन देय नहीं है।
यदि सरकारी कर्मचारी को नोटिस अवधि के दौरान पुन: रोजगार दिया जाता है तो नोटिस के बदले लिया गया वेतन वापस करना होता है
अशक्तता पेंशन: यह सार्वजनिक सेवा से सेवानिवृत्ति पर ऐसे सरकारी कर्मचारी को प्रदान की जाती है जो शारीरिक या मानसिक दुर्बलता के कारण सार्वजनिक सेवा या उसकी उस विशेष शाखा, जिससे वह संबंधित है, के लिए स्थायी रूप से अक्षम है।
यदि अक्षमता सीधे तौर पर अनियमित या असंयमित आदतों के कारण है, तो कोई पेंशन नहीं दी जा सकती। यदि यह सीधे तौर पर ऐसी आदतों के कारण नहीं हुआ है, बल्कि उनके कारण तेज हो गया है या बढ़ गया है, तो यह उस प्राधिकारी पर निर्भर करेगा जिसके द्वारा पेंशन दी जाती है कि वह यह तय करे कि इसके प्रति कितनी कटौती की जानी चाहिए।
जिस तिथि से सेवानिवृत्त होना है:
यदि वह ड्यूटी पर है, तो उसे अपने कर्तव्यों से मुक्त होने की तारीख से सेवा से अमान्य कर दिया जाना चाहिए, जिसकी व्यवस्था चिकित्सा प्राधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर बिना किसी देरी के की जानी चाहिए, जिसमें उसे आगे की सेवा के लिए पूरी तरह से और स्थायी रूप से अक्षम घोषित गया हो।
यदि वह छुट्टी पर है, तो ऐसी छुट्टी की समाप्ति पर या उसे दी गई छुट्टी विस्तार, जो 6 महीने से अधिक न हो, यदि हो, की समाप्ति पर तो उसे सेवा से अमान्य कर दिया जाना चाहिए।
अधिवर्षिता पेंशन: का तात्पर्य सेवनिवृत हेतु निर्धारित अधिकतम आयु पूरी करने पर सेवा से सेवानिवृत होने वाले किसी सरकारी कर्मचारी को स्वीकार्य मासिक पेंशन के एवज में स्वीकार्य मासिक पेंशन से है, यह आयु मासिक पेंशन हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हक सेवा से कम नहीं होनी चाहिए।
सेवानिवृत्त पेंशन: यह उस सरकारी कर्मचारी को दी जाती है जिसे 25 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने के बाद अथवा सारकारी कर्मचारी के किसी वर्ग विशेष हेतु निर्धारित किये गये किसी कम अवधि की अर्हता सेवा पूरी करने के बाद सेवा से सेवानिवृत्त होने की अनुमति है।
पारिवारिक पेंशन:- मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार को इन नियमों के अंतर्गत पारिवारिक पेंशन स्वीकार्य होगी, यदि मृत्यु होती है-
एक वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद; या
एक वर्ष की सेवा पूरी होने से पहले, बशर्ते कि सेवा या पद पर नियुक्ति से ठीक पहले मृत सरकारी कर्मचारी की सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जांच की गई हो और उसे सरकारी सेवा के लिए फिट घोषित किया गया हो।