पेंशन बारे जानकारी
हरियाणा सरकार के कर्मचारियों और डीडीओ के करने योग्य और न करने योग्य नियमों की सूची
करने योग्य
- पेंशन मंजूरी प्राधिकारी सेवानिवृत्त व्यक्ति से उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख से 24 महीने पहले पेंशन कागजात दाखिल करवाना सुनिश्चित करेगा
- पेंशन कागजात प्राप्त होते ही सेवा पुस्तिका/अभिलेख के सत्यापन/पूर्ण करने हेतु कर्याबाई प्रारम्भ कर दी जायेगी
- सेवानिवृत्त व्यक्ति के विरुद्ध लंबे समय से लंबित अग्रिमों/वसूलियों को समय रहते अंतिम रूप देने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।
- यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अधिकारी के खिलाफ लंबित जांच, यदि कोई हो, में तेजी लाने के लिए कदम उठाए जाएं।
- राजपत्रित अधिकारी के मामले में, सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष पहले सेवानिवृत्त अधिकारी के पक्ष में सतर्कता विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए सरकार को एक संदर्भ भेजा जाना चाहिए।
- जहां कर्मचारी सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद 4 महीने की अनुमेय अवधि के लिए सरकारी आवास बनाए रखना चाहता है, वहां 'अदेयता प्रमाणपत्र' जारी करने की सुविधा के लिए संबंधित कर्मचारी की सहमति प्राप्त करने के बाद लाइसेंस शुल्क अग्रिम रूप से जमा किया जाना चाहिए।
- पेंशन प्रकरण प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मामला इस कार्यालय को भेजा जाना चाहिए और सेवानिवृत्ति की तारीख से कम से कम एक वर्ष पहले रिपोर्ट करनी चाहिए।
- प्रधान महालेखाकार (ले0 एंव ह0) हरियाणा द्वारा इंगित आपत्तियों को दूर करने के बाद पेंशन मामला कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख से कम से कम एक महीने पहले ए.जी. (ए एंड ई) को पुनः प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- जिन कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय/न्यायिक कार्यवाही लंबित है, उनके मामले में अनंतिम पेंशन देने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए और सेवानिवृत्ति से पहले मामला प्रधानमहालेखाकार (ले0 एंव ह0) हरियाणा को भेजा जाना चाहिए।
ऐसा न करें
- पेंशन कागजात में सेवा पुस्तिका में दर्ज नाम से अलग नाम न लिखें।
- सेवानिवृत्त व्यक्ति की सेवा पुस्तिका के बिना अपूर्ण पेंशन मामले न भेजें।
- सेवा पुस्तिका में उचित सत्यापन के तहत सेवानिवृत्त व्यक्ति की अद्यतन प्रविष्टियाँ दर्ज किए बिना पेंशन मामले न भेजें।
- पेंशन लाभ प्राधिकरण में दोहराव से बचने के लिए, यदि कोई हो, बिना पूर्व संदर्भ के मामले को न भेजें।
- मामले को विहित प्रपत्रों से इतर किसी प्रपत्र में न भेजें।