केन्द्रशासित प्रदेश, राज्य एवं भारत के समेकित निधि से व्य्य एवं प्राप्तियाँ। लोक लेखा एवं आकस्मिक निधि से संबंधित लेन-देन। किसी भी सरकारी विभाग में रखे गए व्यापार, विनिर्माँण, लाभ एवं हानि खातों एवं बैलेंस सीट एवं अन्य पूरक खाता। सरकारी कार्यालय या विभागों में रखे गए स्टॉक एवं स्टोर का लेखा। कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार सरकारी कंपनी, संबंधित कानून के प्रावधानों के अनुसार संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत स्थापित कॉरपोरेशन, समेकित निधि से वित्तपोषित निकाय या प्राधिकारी। कोई निकाय या प्राधिकारी, जिन्हें समेकित निधि से आंशिक रूप से वित्तपोषित नहीं किया गया है, का लेखापरीक्षा एस.ए.आई. को सौपा जा सकता है। सरकार द्वारा निकाय एवं प्राधिकारी को विशेष उद्देश्य से दिए गए अनुदान एवं ऋण। |
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