विधान सभा के साथ इंटरफेस
संवैधानिक व्यवस्था
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के अनुसार, किसी राज्य के खातों से संबंधित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएगी, जो उन्हें राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा।
संवैधानिक व्यवस्था
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के अनुसार, किसी राज्य के खातों से संबंधित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएगी, जो उन्हें राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा।