सूचना का अधिकार अधिनियम
- आवदेन करने की प्रक्रिया
इस अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने वाला कोई भी व्यक्ति लिखित रूप में, जैसा कि कंडिका 4 में वर्णित है, कंडिका 3 वर्णित में शुल्क के साथ केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी को अनुरोध करेगा।
- आवेदन का प्रारूप
इसके लिए कोई विशेष आवेदन प्रपत्र नहीं है। आवेदक को पत्राचार हेतु स्पष्ट रूप से अपने नाम, पता, दूरभाष सं.(वैकल्पिक) एवं वांछित सूचना जिसे प्राप्त करना चाहता हो, यदि सं. एवं तिथि आदि देना व्यवहृत हो तो उसका उल्लेख करेंगें।
- शुल्क
शुल्क का भुगतान ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल ऑर्डर के रूप में किया जाएगा जो वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी(नकद), महालेखाकार (सा.एवं सा.क्षे.ले.प.) का कार्यालय ओड़िशा, भुवनेश्वर में भुगतेय होगा या कार्यालय के नकद शाखा में नकद भुगतान के रूप में किया जा सकता है।
शुल्क का परिमाण:- धारा 6 के उपधारा (1) के अधीन प्राप्त करने के लिए आवेदन शुल्क रुपये 10/- जैसा कि उपर वर्णित है, अनुरोध किया जा सकेगा।
सूचना प्राप्त करने हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के धारा 7 के उपधारा (1) के अनुसार अतिरिक्त शुल्क प्रभारित होगा।