पेंशन आवेदन का प्रसंस्करण

पेंशनर द्वारा आवेदन जमा करने की प्रक्रिया और भुगतान में शामिल प्रक्रिया:

पेंशनभोगी

निम्नलिखित के साथ अपने विभाग के माध्यम से महालेखाकार (ए एंड ई) के कार्यालय में हस्ताक्षरित आवेदन प्रस्तुत करना

पेंशन आवेदन - 2 प्रतियाँ
संयुक्त फोटो (पति / पत्नी के साथ) - पासपोर्ट आकार की 2 प्रतियां पत्नी या पति के साथ संयुक्त फोटो कार्यालय के प्रमुख द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित
पहचान चिह्न - राजपत्रित अधिकारी द्वारा 2 प्रतियाँ विधिवत रूप से सत्यापित
विशिष्ट हस्ताक्षर - एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा 2 सेट विधिवत सत्यापित
पेंशन / ग्रेच्युटी / सीवीपी के लाइफ टाइम एरियर के लिए नामांकन
परिवार का विवरण - उम्र, तारीख या जन्म और वैवाहिक स्थिति (यदि संभव हो तो, शादी की तारीख के साथ) और विकलांग सदस्यों के विवरण, यदि कोई हो, तो सिविल सर्जन से मेडिकल प्रमाण पत्र के साथ।
मृत्यु प्रमाण पत्र / कानूनी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र - पारिवारिक पेंशन के मामले में पारिवारिक पेंशन के लिए आवेदन के साथ।


विभाग

पेंशन प्रस्ताव को अग्रेषित करना

ऊपर प्रस्तुत सभी दस्तावेजों की गणना कार्यालय प्रमुख / पीएसए द्वारा की जानी चाहिए।
सेवा पुस्तिका (जन्म तिथि, नियुक्ति की तिथि, विधिवत सेवानिवृत्ति की तिथि को ध्यान में रखते हुए, विधिवत रूप से अपने वेतन / विशेष वेतन / व्यक्तिगत वेतन आदि को विनियमित करते हुए सेवा परीक्षा तिथि से सेवानिवृत्ति की तिथि तक की गई / हिंदी परीक्षा / प्रविष्टियों के लिए प्रविष्टियां) नॉटिंग-मसौदा परीक्षा की पासिंग)
अग्रेषण प्राधिकारी द्वारा पत्र को कवर करना।


महालेखाकार

सत्यापन और प्राधिकरण

आवेदन प्राप्त होने के बाद और प्रस्ताव के सत्यापन के बाद, एजी योग्यता सेवा और औसत पर आधारित पेंशन के लाभ को स्वीकार करता है और प्राधिकरण को वांछित राजकोष कार्यालय में भेजता है।
पेंशन भुगतान आदेश (पेंशन के लिए) में पेंशन लाभ को अधिकृत करता है तीन प्रतियों में ग्रेच्युटी ऑर्डर और कम्यूटेशन ऑर्डर (पेंशन का कम्यूटेशन)। ट्रेजरी में पहली प्रति, पेंशनर को दूसरी प्रति और विभाग को तीसरी प्रति।


पेंशन भुगतान आदेश

2 पीपीओ पुस्तकें तैयार की जाती हैं (पेंशनर की आधी और संवितरण की आधी) और ट्रेजरी अधिकारी को भेजी जाती है।
पीपीओ की 3 प्रतियां भेजी जाती हैं, एक-एक पेंशनर, विभाग और कोषागार को सूचना के लिए।
पेंशनर द्वारा वांछित खजाने पर पेंशन देय है


ग्रेच्युटी भुगतान आदेश

(GPO प्राधिकरणों की 3 प्रतियां तैयार की जाती हैं, जिनमें से प्रत्येक को -)

ट्रेजरी अधिकारी
पेंशनभोगी
विभागीय अधिकारी
नोट: ग्रेच्युटी का भुगतान विभागीय अधिकारी द्वारा किया जाता है।

पेंशन का प्रतिबद्ध मूल्य

(CVP प्राधिकरणों की 3 प्रतियाँ तैयार की जाती हैं और उन्हें भेजी जाती हैं)

ट्रेजरी अधिकारी
पेंशनभोगी
विभागीय अधिकारी
नोट: सीवीपी पेंशन के लिए एक ही खजाने पर देय है (पेंशनर द्वारा वांछित)

पेंशनभोगी

महालेखाकार द्वारा अधिकृत पेंशनरी लाभों की प्राप्ति

पेंशनर को A.G से प्राप्त सूचना के उत्पादन द्वारा PPO और CVP के भुगतान के लिए ट्रेजरी अधिकारी से संपर्क करना चाहिए। पेंशनर को DCRG के भुगतान के लिए विभागीय अधिकारी से संपर्क करना चाहिए।

नोट: किसी भी संशोधन या डीए में वृद्धि के लिए। पेंशन पर, पेंशनभोगी चाहिए
ट्रेजरी अधिकारी / बैंक से संपर्क करें।

पेंशन का प्राधिकरण:

पेंशन की कक्षाएं

Superannuation Pension - एक Superannuation पेंशन एक सरकारी सेवक को दी जाती है, जो किसी विशेष उम्र में सेवानिवृत्त होने के लिए, नियम द्वारा हकदार या मजबूर होता है। (बीपीआर 129)।

सेवानिवृत्त पेंशन - बीपीआर 134 के प्रावधानों के अनुसार सेवानिवृत्ति की आयु से पहले सेवानिवृत्त होने वाले एक सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्त पेंशन दी जाएगी, या सेवानिवृत्त हो जाएगी।

एक निगम, कंपनी या निकाय के तहत या उसके बाद अवशोषण पर पेंशन - एक सरकारी सेवक जिसे किसी निगम या कंपनी के तहत या पूरी तरह से या सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रित किया जाता है, और यदि ऐसा है तो सेवा या पद में अवशोषित होने की अनुमति है जनहित में सरकार द्वारा अवशोषण की घोषणा की जाती है, मेमो नं। पेन -1044 / 70/1950 दिनांक 18 फरवरी, 1974।

अमान्य पेंशन - एक सरकारी सेवक जिसे उचित चिकित्सा प्राधिकार द्वारा घोषित किया जाता है, उसे विषय पर दिए गए निर्देशों के अनुसार आगे की सेवा के लिए स्थायी रूप से अक्षम किया जा सकता है, को अवैध पेंशन दी जा सकती है। (बीपीआर 116)।

अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन - एक सरकारी कर्मचारी को अनिवार्य रूप से सेवा से सेवानिवृत्त होने पर दंड के रूप में सक्षम प्राधिकारी पेंशन या ग्रेच्युटी या दोनों की दर से दो-तिहाई से कम नहीं और पूर्ण मुआवजा पेंशन या ग्रेच्युटी से अधिक या दोनों पर स्वीकार्य नहीं हो सकता है। उसकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख। (बीपीआर 46 ए)।

मुआवजा पेंशन - एक सरकारी कर्मचारी अपने स्थायी पद के उन्मूलन के लिए मुआवजा पेंशन पाने का हकदार है।

अनुकंपा भत्ता - एक सरकारी कर्मचारी जो सेवा से बर्खास्त या हटा दिया जाता है, उसकी पेंशन और ग्रेच्युटी को रोक देगा। यदि मामला विशेष विचार के योग्य है, तो नियमों के प्रावधानों के अनुसार अनुकंपा भत्ता स्वीकृत किया जा सकता है। अनुकंपा भत्ता पेंशन या ग्रेच्युटी के दो तिहाई से अधिक नहीं होगा या दोनों उसके द्वारा प्रदत्त योग्यता सेवा के संदर्भ में स्वीकार्य होंगे।

योग्यता सेवा

अर्हताप्राप्त सेवा की अर्हता - किसी सरकार की अर्हकारी सेवा उस पद से प्रारंभ होगी, जिस पद पर वह कार्यभार ग्रहण करता है, जिस पर वह या तो पदस्थापित होता है या अस्थायी या अस्थायी क्षमता में।

किस सेवा के लिए पात्रता शर्त:

सरकारी कर्मचारी की सेवा तब तक पेंशन के लिए योग्य नहीं होगी जब तक कि उसके कर्तव्यों और वेतन को सरकार द्वारा विनियमित नहीं किया जाता है।

सेवा का अर्थ है सरकार के अधीन सेवा और राज्य के समेकित कोष से सरकार द्वारा भुगतान किया गया या उस सरकार द्वारा प्रशासित एक स्थानीय निधि, लेकिन सेवा को गैर-पेंशन योग्य स्थापना में शामिल नहीं किया जाता है।

अस्थायी केंद्र सरकार के सेवकों को राज्य में प्रतिनियुक्ति पर, इस सरकार के तहत अवशोषित होने पर, इस सरकार के तहत सेवा से पहले केंद्र सरकार के तहत निरंतर अस्थायी सेवा की अवधि की गणना करने की अनुमति दी जाएगी।

अपरेंटिस के रूप में सेवा पेंशन के लिए योग्य नहीं है। (बीपीआर 65)

सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारी के मामले में प्री-रिटायरमेंट सिविल सेवा की गिनती बीपीआर 172 द्वारा शासित होती है।

नागरिक रोजगार से पहले प्रदान की गई सैन्य सेवा की गणना नियम 16 ​​* द्वारा शासित है।

अवकाश पर खर्च की गई अवधि की गणना - सेवा के दौरान सभी अवकाश जिसके लिए वेतन देय है और चिकित्सा प्रमाण पत्र पर दी गई अतिरिक्त-साधारण अवकाश को अर्हकारी सेवा के रूप में गिना जाएगा।

प्रशिक्षण पर खर्च की गई अवधि की गणना - सरकार आदेश के आधार पर यह तय कर सकती है कि सरकार के अधीन सेवा के लिए नियुक्ति से ठीक पहले प्रशिक्षण के तहत किसी सरकारी सेवक द्वारा खर्च किया गया समय योग्यता सेवा के रूप में गिना जाएगा या नहीं।

परिलब्धियां

परिलब्धियाँ मतलब और शामिल हैं -

(i) वेतन, (ii) विशेष वेतन, यदि कोई हो, और (iii) व्यक्तिगत वेतन, यदि कोई हो
कोई अन्य पारिश्रमिक जो सरकार द्वारा विशेष रूप से परिलब्धियों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।
औसत परिलब्धियाँ

औसत परिलब्धियां पिछले दस महीनों के परिलब्धियों के संदर्भ में निर्धारित की जाएंगी।

यदि उनकी सेवा के पिछले 10 महीनों के दौरान एक सरकारी कर्मचारी छुट्टी पर ड्यूटी से अनुपस्थित था, जिसके लिए छुट्टी का वेतन देय है, या निलंबित किया गया है, सेवा के त्याग के बिना बहाल कर दिया गया है, तो उन्होंने जो पदनाम खींचा है वह वह नहीं था ड्यूटी से अनुपस्थित या निलंबित, औसत परिलब्धियों के निर्धारण के लिए ध्यान में रखा जाएगा।

यदि पिछले 10 महीनों की सेवा के दौरान, एक सरकारी कर्मचारी असाधारण अवकाश पर था या निलंबन के अधीन था, जिस अवधि को सेवा के रूप में नहीं गिना जाता है, उक्त अवधि औसत परिलब्धियों और समान अवधि की गणना से पहले अवहेलना की जाएगी; 10 महीने की अवधि शामिल होगी।

निलंबन पर अवधियों की गणना - निलंबन की अवधि योग्यता सेवा की ओर नहीं गिना जाती है जब तक कि प्राधिकारी सक्षम घोषित नहीं करता है।

बर्खास्तगी या निष्कासन पर सेवा का खर्च - भूतकाल की सेवा का खर्च रोक देता है।

बहाली पर पिछले सेवा की गिनती - योग्यता सेवा के रूप में गिना जा सकता है।

पेंशन की गणना

पेंशन की राशि की गणना कुल योग्यता सेवा और सरकारी कर्मचारी द्वारा पिछले दस महीनों के दौरान निकाले गए औसत पर आधारित है।

औसत वेतन का 50% एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की पूर्ण पेंशन के रूप में माना जाता है, अगर उसने 33 साल से कम की अर्हकारी सेवा प्रदान नहीं की है।
यदि अर्हकारी सेवा 33 वर्ष से कम है, तो पेंशन की गणना बिहार पेंशन नियमों के नियम 43 के अनुपात में की जाएगी।
यदि प्रदान की गई सेवा दस वर्ष से कम है, तो कोई पेंशन देय नहीं है। पेंशन के एवज में एकमुश्त में केवल सेवा ग्रेच्युटी स्वीकार्य है।
अंत में निर्धारित पेंशन की राशि पूरे रुपये में व्यक्त की जाएगी और जहां पेंशन में एक रुपये का अंश है, उसे अगले उच्च रुपये के लिए बंद किया जाएगा।
पेंशन की न्यूनतम दर w.e.f. 1 जनवरी, 1996 रु। 1,275 / - प्रति माह वास्तव में देय w.e.f. 1997/01/04।
पेंशन के अलावा, अन्य भत्तों में शामिल हैं:

 

महंगाई भत्ता
चिकित्सा भत्ता

इस्तीफे पर सेवा का खर्च - जब तक उचित अनुमति के साथ दूसरी नियुक्ति लेने के लिए इस्तीफा नहीं दिया जाता है, तब तक एक पद से इस्तीफा पिछली सेवा के खर्च को रोक देता है।

सेवा में व्यवधान का प्रभाव - सेवा पुस्तिका में इसके विपरीत विशिष्ट संकेत के अभाव में, किसी सरकारी सेवक द्वारा सिविल सेवा के दो मंत्रों के बीच एक व्यवधान को स्वतः मान लिया जाएगा।
परिलब्धियां

अनंतिम पेंशन

यदि कार्यालय प्रमुख की राय है कि एक सरकारी कर्मचारी को पेंशन या ग्रेच्युटी से पहले सेवानिवृत्त होने की संभावना है या दोनों को नियमों के प्रावधान के अनुसार अंतिम रूप से मूल्यांकन और निपटान किया जा सकता है, तो वह अर्हकारी सेवा के आधार पर अनंतिम पेंशन को मंजूरी देगा। उसके द्वारा निर्धारित परिलब्धियाँ। अंतिम पेंशन को महालेखाकार द्वारा अधिकृत करने तक अनंतिम पेंशन को मंजूरी दे दी जाती है, जो उसके द्वारा आहरित और अस्वीकृत की जाती है।

इसी प्रकार, सरकारी सेवकों के संबंध में जिनके विरुद्ध विभागीय या न्यायिक कार्यवाही लंबित हो सकती है, कार्यालय प्रमुख सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुमोदन के आधार पर अनंतिम पेंशन का भुगतान करेगा। सरकार द्वारा अंतिम आदेश जारी होने तक अनंतिम पेंशन का भुगतान किया जाता रहेगा। स्वयं ड्राइंग अधिकारियों के संबंध में, अनंतिम पेंशन को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुमोदन के आधार पर महालेखाकार (ए एंड ई) द्वारा अधिकृत किया जाता है।

अनंतिम पेंशन अधिकतम अधिकतम पेंशन से अधिक नहीं होनी चाहिए जो सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि तक योग्यता सेवा के आधार पर स्वीकार्य होगी।