पेंशन की जानकारी
सेवा-निवृत्ति पेंशन
एक सेवा-निवृत्ति पेंशन एक सरकारी सेवक को दी जाती है, जो किसी विशेष उम्र में सेवानिवृत्त होने के लिए, नियम द्वारा हकदार या मजबूर होता है। (बीपीआर 129)।
सेवानिवृत्त पेंशन
बीपीआर 134 के प्रावधानों के अनुसार सेवानिवृत्ति की आयु से पहले सेवानिवृत्त होने वाले एक सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्त पेंशन दी जाएगी, या सेवानिवृत्त हो जाएगी।
एक निगम, कंपनी या निकाय के तहत या उसके बाद अवशोषण पर पेंशन
एक सरकारी सेवक जिसे किसी निगम या कंपनी के तहत या पूरी तरह से या सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रित किया जाता है, और यदि ऐसा है तो सेवा या पद में अवशोषित होने की अनुमति है जनहित में सरकार द्वारा अवशोषण की घोषणा की जाती है, मेमो नं। पेन -1044 / 70/1950 दिनांक 18 फरवरी, 1974।
अमान्य पेंशन
एक सरकारी सेवक जिसे उचित चिकित्सा प्राधिकार द्वारा घोषित किया जाता है, उसे विषय पर दिए गए निर्देशों के अनुसार आगे की सेवा के लिए स्थायी रूप से अक्षम किया जा सकता है, को अवैध पेंशन दी जा सकती है। (बीपीआर 116)।
अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन
एक सरकारी कर्मचारी को अनिवार्य रूप से सेवा से सेवानिवृत्त होने पर दंड के रूप में सक्षम प्राधिकारी पेंशन या ग्रेच्युटी या दोनों की दर से दो-तिहाई से कम नहीं और पूर्ण मुआवजा पेंशन या ग्रेच्युटी से अधिक या दोनों पर स्वीकार्य नहीं हो सकता है। उसकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख। (बीपीआर 46 ए)।
मुआवजा पेंशन
एक सरकारी कर्मचारी अपने स्थायी पद के उन्मूलन के लिए मुआवजा पेंशन पाने का हकदार है।
अनुकंपा भत्ता
एक सरकारी कर्मचारी जो सेवा से बर्खास्त या हटा दिया जाता है, उसकी पेंशन और ग्रेच्युटी को रोक देगा। यदि मामला विशेष विचार के योग्य है, तो नियमों के प्रावधानों के अनुसार अनुकंपा भत्ता स्वीकृत किया जा सकता है। अनुकंपा भत्ता पेंशन या ग्रेच्युटी के दो तिहाई से अधिक नहीं होगा या दोनों उसके द्वारा प्रदत्त योग्यता सेवा के संदर्भ में स्वीकार्य होंगे।