एसएएस के प्रत्येक पेपर में सामान्य/एससी/एसटी अभ्यर्थियों की पास प्रतिशतता।
सामान्य अभ्यर्थि यों के लिए एसएएस के प्रत्येक पेपर में पास/छूट प्राप्त करने के लिए न्यूनतम अंक 100 अंक में से 45 (45%) हैं।
एससी/एसटी अभ्यर्थि यों के लिए पास अंकों की छूट, यदि कोई हो तो, का प्रत्येक परीक्षा (मुख्य और पूरक) के आयोजन से पूर्व व्यक्तिगत रूप से सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाता है और तदनुसार परिपत्र जारी किया जाता है।
किसी अन्य व्यक्ति को परिणाम प्रदान करना
यह तीसरे पक्ष की सूचना है जिसे आरटीआई अधिनियम 2005 के अनुसार उदघोषित करना अपेक्षित नही है।
सीधी भर्ती एएओ जिन्होंने लेखापरीक्षक/वरिष्ठ लेखापरीक्षक/लेखाकार/व. लेखाकार इत्यादि की क्षमता में एसएएस परीक्षा में बैठने पर छूट प्राप्त/पेपर पास किए थे, के एसएएस पेपरों में बैठने से छूट प्राप्त है?
सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी के भर्ती नियम के कालम 10 के नीचे नोट 2 के अनुसार, परिवीक्षा अवधि के दौरान सीधी भर्ती एएओ को स्थायी और नियमित नियुक्ति के लिए संबंधित शाखा से अधीनस्थ लेखापरीक्षा परीक्षा (एसएएस) पास करनी होगी। अत: सभी सीधी भर्ती को सहायक लेखा/लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में स्थायी और नियमित नियुक्ति के लिए एसएएस परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
एक गलत उत्तर के लिए क्या पेनल्टी है? (प्रत्येक गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक काटा जाएगा)
अभी तक सीबीटी मोड में आयोजित विभागीय परिक्षाओं के लिए प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटे जाते हैं।
क्या एसएएस परीक्षा में तकनीकी त्याग-पत्र के बाद आईए एवं एडी के पूर्व कार्यालय से परीक्षा में बैठते समय प्राप्त की गई छूट आईए एवं एडी के नए कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने पर अनुमत हैं?
ऐसे अभ्यर्थियों को नए कार्यालय में नए अभ्यर्थियों के रूप में माना जाएगा।
तथापि, इस शर्त पर कि परीक्षा की योजना और पाठ्क्रम समान रहें, जब एक विभागीय अभ्यर्थी एसएएस परीक्षा में बैठने का पात्र हो जाता है जिसमें नए कार्यालय में स्वतंत्र रूप से सेवा की अवधि सहित पात्रता मानदंड पूर्ण करने के बाद सामान्य पेपरों में छूट और लिए गए अवसरों की गिनती की जाएगी। {सीएजी एमएसओ (प्रशा.)खण्ड-I के संशोधित अध्याय 9 का पैरा 9.2.6 और संबंधित आदेश}
एसएएस परीक्षा के लिए प्रारंभिक परीक्षा के संबंध में सूचना (पाठ्यक्रम, पुर्नमूल्यांकन, प्रत्येक पेपर में प्राप्त अंक सामान्य, एस सी/एसटी इत्यादि के लिए न्यूनतम अंक)
एसएएस परीक्षा के लिए प्रारंभिक परीक्षा संबंधित विभाग प्रमुखों द्वारा स्थानीय रूप से आयोजित की जाती है, जैसा सीएजी एमएसओ (प्रशा.) खण्ड-I के पैरा 9.2.4 में निर्धारित है। अत: एसएएस (प्रारंभिक) परीक्षा के संबंध में सूचना संबंधित विभाग प्रमुख से प्राप्त की जा सकती हैं।
अधीनस्थ लेखापरीक्षा/लेखा सेवा (एसएएस) परीक्षा की विवरण साइट अर्थात नमूना पेपर और पाठ्यक्रम ।
www.cag.gov.in> विभागीय परीक्षाएं> डैशबोर्ड
परस्पर स्थानांतरण पर, एसएएस परीक्षा में बैठने की योग्यता क्या हैं? क्या नए कार्यालय में निर्धारित लगातार सेवा के अपेक्षित वर्ष पूरे करना आवश्यक है?
परस्पर स्थानांतरण पर, नए कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से कर्मचारी संबंधित संवर्ग में कनिष्ठतम हो जाता है।
केवल वह व्यक्तिा जिन्होंने विशेष क्षेत्र आईए एवं एडी (अर्थात संवर्ग नियंत्रण कार्यालय) के में एमएसओ (प्रशा.) खण्ड- I पैरा 9.2.6 में दी गई क्षमता में एक या अधिक में निर्धारित लगातार सेवा के न्यूनतम वर्ष पूर्ण किए हों और जिन्होंने अपनी परिवीक्षा अवधि निर्धारित तिथि तक सफलतापूर्वक पूर्ण की हो, वह परीक्षा देने के लिए पात्र हैं।
अत: परस्पर स्थानांतरण पर, एक अभ्यर्थी को पूर्व कार्यालय में दी गई सेवा की अवधि के बावजूद नए कार्यालय में निर्धारित सेवा की पूरी न्यूनतम अवधि पूर्ण करनी होगी
(परिपत्र संख्या 16 स्टाफ विंग /2013 दिनांक 06.06.2013 और सीएजी एमएसओ (प्रशा.) खण्ड- I का पैरा 9.2.6)
तथापि, मुख्य परीक्षा से पूर्व स्टाफ नियुक्ति विंग द्वारा जारी परिपत्र का संदर्भ लें।
क्या एसएएस और अन्य विभागीय परीक्षाओं के लिए सीधी भर्ती सहायक लेखा/ लेखापरीक्षा अधिकारियों (डीआरएएओ) की योग्यता विभागीय अभ्यर्थियों के समान होगी?
सीधी भर्ती सहायक लेखा/सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों (डीआरएएओ): एएओ के पद के भर्ती नियमों के अनुसार, डीआरएएओ को एएओ के रूप में नियमित स्थायीकरण ओर नियुक्तिड के लिए संबंधित शाखाओं में अधीनस्थ लेखापरीक्षा/लेखा सेवा परीक्षा (एसएएस) परिवीक्षा अवधि के दौरान, पास करना होता है।
विभागीय अभ्यर्थी
सी एवं एजी एमएसओ (प्रशा.) खण्ड-I के पैरा 9.2.6 के अनुसार व्यक्तिए जिन्होनें एक आई एवं एडी के विशेष क्षेत्रीय कार्यालय में निम्नलिखित एक या अधिक क्षमता में लगातार 3 वर्ष सेवा की हो और जिन्होनें सफलतापूर्वक अपनी परीवीक्षा अवधि पूर्ण कर ली हो, परीक्षा में बैठने योग्य हैं:
(i) लेखा एंव हकदारी कार्यालय में लिपिक, लेखाकार और वरिष्ठ लेखाकार
(ii) लेखापरीक्षा कार्यालय में लिपिक, लेखापरीक्षक और वरिष्ठ लेखापरीक्षक
(iii) लेखापरीक्षा/ लेखा एवं हकदारी कार्यालयों में डाटा एन्ट्री आपरेटर ग्रेड ‘ए’ डाटा एन्ट्री आपरेटर ग्रेड ‘बी’ और डाटा एन्ट्री आपरेटर ग्रेड ‘डी’
(iv) लेखापरीक्षा/ लेखा एवं हकदारी कार्यालय में स्टेनोग्राफर ग्रेड-II तथा स्टेनोग्राफर ग्रेड –I और प्राइवेट सेक्रेटरी
(v) लेखा एवं हकदारी कार्यालय में मण्डलीय लेखाकार, मण्डलीय लेखा अधिकारी
(vi) लेखापरीक्षा/लेखा एवं हकदारी कार्यालय में कनिष्ठ अनुवादक और वरिष्ठ अनुवादक
(vii) लेखापरीक्षा/ लेखा एवं हकदारी कार्यालय में पर्यवेक्षक
एक आईए एवं एडी कार्यालय से तकनीकी त्याग-पत्र के बाद किसी नए कार्यालय में कार्यभार संभालने वाले अभ्यर्थियों के लिए परिवीक्षाकाल की सफल पूर्णता के लिए क्या आवश्यकताएं हैं?
भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग (आईए एवं एडी) का एक कर्मचारी जो आई ए एवं एडी के किसी अन्य कार्यालय में तकनीकी त्याग-पत्र देता है, को आईए एवं एडी के अपने नए कार्यालय में परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करना अपेक्षित है, अर्थात् पिछले कार्यालय में दी गई सेवा की गिनती नही की जाएगी। उन्हें नए अभ्यर्थी के रूप में माना जाएगा। और उसकी परिवीक्षा अवधि नए कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रारंभ होगी।