वरिष्ठ उप महालेखाकार/ उप महालेखाकार/ निदेशक/उप निदेशक/ क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रशासन के प्रभारी को पीआईओ के रूप में पदनामित किया जाता है तथा महानिदेशक/ प्रधान महालेखाकार/ महालेखाकार की श्रेणी में कार्यालयाध्यक्ष को आरटीआई अधिनियम के अन्तर्गत अपील प्राधिकारी के रूप में पदनामित किया जाता है।
अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण हेतु
उप निदेशक (विधि), और सीपीआईओ
(मुख्यालय)
9 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,
नई दिल्ली -110124 91-11-23509222 91-11-23239335 raof[at]cag[dot]gov[dot]in