सूचना का अधिकार अधिनियम

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 नागरिकों के लिए सूचना के अधिकार की व्यावहारिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरणों के नियंत्रण में सूचना तक सुरक्षित पहुंच का अधिकार प्रदान करने वाला एक अधिनियम है, प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के काम में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिएएक केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों का गठन उससे जुड़े या इसके अतिरिक्त आकस्मिक मामलों के लिए किया गया है ।

 आवेदन भरने की प्रक्रिया

जो व्यक्ति इस अधिनियम के तहत किसी भी जानकारी को प्राप्त करने का इच्छुक है, वह अंग्रेजी या हिंदी में लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उस शुल्क के साथ अनुरोध कर सकता है जो कि नीचे प्रक्रिया 3 में उल्लिखित है।

आवेदन फॉर्म का प्रारूप

       आवेदक को पत्राचार हेतु अपना नाम और पता, दूरभाष संख्या (वैकल्पिक) तथा विशिष्ट सूचना जो वह चाहता/चाहती है, यदि संख्या एवं तिथि के साथ संभव हो, स्पष्ट रूप से उल्लिखित करना चाहिए।       

       शुल्क

         1.शुल्क का भुगतान सी.पी.आई.ओ, म.ले. (लेखापरीक्षा) का कार्यालय, तेलंगाना के पक्ष में किया जाए।

         2.शुल्क का मात्रा:- धारा 6 की उप-धारा (1) के तहत सूचना प्राप्‍त करने का अनुरोध दस रुपए के आवेदन शुल्क के साथ किया जाना चाहिए जैसा कि ऊपर (a) में उल्लेख किया गया है, अन्यथा अनुरोध को वैद्य नहीं माना जाएगा तथा कोई सूचना उपलब्ध नहीं कारवाई जाएगी।

       धारा 7 की उप-धारा (1) के तहत सूचना उपलब्ध करवाने हेतु निम्नलिखित दरों पर शुल्क प्रभारित किया जाएगा:-

          1.क्रिएट किए गए या कॉपी किए गए प्रत्येक पृष्ठ के लिए दो रुपए (A-4 अथवा A-3 साइज पेपर)

          2.बड़े आकार के पेपर की एक प्रति का वास्तविक प्रभार अथवा लागत मूल्य

          3.नमूनों अथवा मॉडल हेतु वास्तविक लागत अथवा कीमत

          4.अभिलेखों के निरीक्षण हेतु पहले घंटे के लिए कोई शुल्क नहीं और प्रत्येक बाद के घंटों के लिए पांच रुपये का शुल्क

                          

आवेदन तथा शुल्क हेतु पावती की व्यवस्था:-

आवेदन तथा शुल्क हेतु पावती की व्यवस्था नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय के रिसेप्शन काउंटर पर की गई है। आवेदक 3 (a) प्रक्रिया के अनुसार अपेक्षित शुल्क का भुगतान भी कर  सकता है।

अपील एवं अपीलीय अधिकारी इत्यादि, यदि कोई हों

सीपीआईओ/पीआईओ के निर्णय के विरुद्ध, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के तहत अपीलीय अधिकारी से अपील की जा सकती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय में कार्यरत श्री राजदीप सिंह, प्रधान निदेशक (मुख्यालय) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय, नई दिल्ली के प्रथम अपीलीय अधिकारी हैं तथा प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार/प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा/महानिदेशक लेखापरीक्षा, राज्यों के महालेखाकार कार्यालयों में संबन्धित पीआईओ के अपीलीय अधिकारी हैं।

प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रथम अपीलीय अधिकारी श्रीमती पी. माधवी, महालेखाकार हैं –

कार्यालयीन दूरभाष सं-                        040-23237275

ई-मेल                                     agautelangana[at]cag[dot]gov[dot]in

कार्यालयीन पत्राचार का पता       महालेखाकार (लेखापरीक्षा), तेलंगाना का  कार्यालय

                                              महालेखाकार कार्यालय कॉम्प्लेक्स, सैफाबाद

                                              हैदराबाद – 500004

लोक सूचना अधिकारी

लोक सूचना अधिकारी श्री डी. राजशेखर, वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन) हैं

कार्यालयीन दूरभाष सं-                        040-23230670

ई-मेल                                     vithalds[at]cag[dot]gov[dot]in

कार्यालयीन पत्राचार का पता       महालेखाकार (लेखापरीक्षा), तेलंगाना का कार्यालय

                                              महालेखाकार कार्यालय कॉम्प्लेक्स, सैफाबाद

                                               हैदराबाद – 500004

 

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